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अडानी के अनुबंध को चुनौती देने वाले व्यक्ति को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने लगाया 50,000 रुपये का जुर्माना!
India News (इंडिया न्यूज),Adani Group:बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई में धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए टेंडर को बरकरार रखा।मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने यूएई स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।
पीठ ने कहा कि याचिका में बल और प्रयास की कमी है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।अडानी समूह 259 हेक्टेयर की धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाले के रूप में उभरा था और 2022 की निविदा प्रक्रिया में 5,069 करोड़ रुपये की पेशकश के साथ इसे हासिल किया था।
2018 में जारी पहली निविदा में, याचिकाकर्ता कंपनी 7,200 करोड़ रुपये की पेशकश के साथ सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी थी।हालांकि, सरकार ने 2018 की निविदा को रद्द कर दिया था और अतिरिक्त शर्तों के साथ 2022 में एक नई निविदा जारी की थी।सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने सबसे पहले 2018 के टेंडर को रद्द करने और उसके बाद अडानी को 2022 का टेंडर देने को चुनौती दी थी।
याचिका में उठाए गए आधारों में दम और प्रयास की कमी है। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले के टेंडर को रद्द करने और नए टेंडर जारी करने की सरकार की कार्रवाई को चुनौती देना विफल हो जाता है।राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि टेंडर देने में पारदर्शिता बरती गई और सबसे अधिक बोली लगाने वाले अडानी समूह को कोई अनुचित लाभ नहीं दिया गया।
सरकार ने कहा था कि कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे कई कारकों के कारण 2018 का टेंडर रद्द कर दिया गया और 2022 में नया टेंडर जारी किया गया, जिससे वित्तीय और आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई।
पुनर्विकास परियोजना के लिए पहला टेंडर नवंबर 2018 में जारी किया गया था। मार्च 2019 में बोलियां खोली गईं और पाया गया कि याचिकाकर्ता कंपनी सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी थी।राज्य सरकार के अनुसार, उसी महीने भारतीय रेलवे ने पुनर्विकास परियोजना के लिए सरकार को अतिरिक्त 45 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई थी।
सरकार ने दावा किया कि सरकार और याचिकाकर्ता कंपनी के बीच कोई अनुबंध नहीं हुआ था और इसलिए इस मामले में उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। नवंबर 2020 में, एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया था जिसमें पहली निविदा को रद्द करते हुए दावा किया गया था कि बोली की नियत तिथि के बाद निविदा की शर्तों में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था। सरकार ने आगे दावा किया कि नई निविदा में बोलियाँ नए सिरे से प्रस्तुत की जानी थीं और याचिकाकर्ता इसकी शर्तों का पालन करते हुए एक नई बोली प्रस्तुत कर सकता था।
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