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India News (इंडिया न्यूज),Liquor Policy: आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को अपनी नई शराब नीति की अधिसूचना जारी कर दी है। चंद्रबाबू नायडू सरकार ने राज्य में शराब की कीमत 99 रुपये तय की है। राज्य सरकार का दावा है कि इसकी मदद से न सिर्फ अवैध शराब पर लगाम लगेगी बल्कि स्थानीय कंपनियों को सस्ती ब्रांडेड शराब बनाने का मौका मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि राज्य अपनी नई आबकारी नीति से करीब 5500 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर सकेगा। यह नीति 12 अक्टूबर से लागू होगी। इसके अलावा राज्य में 3,736 शराब की दुकानें भी खोली जाएंगी, तो चलिए जानते हैं पूरा मामला।
राज्य सरकार ने आबकारी नीति की अधिसूचना जारी करते हुए दावा किया कि इसे हरियाणा जैसे राज्यों से प्रेरणा लेकर तैयार किया गया है। अब राज्य में शराब की दुकानों का निजीकरण कर दिया गया है। अब राज्य में 99 रुपये या उससे सस्ती कीमत पर ब्रांडेड शराब मिलेगी। राज्य में पिछले 5 सालों से शराब की बिक्री में कमी आ रही है। अब सरकार को उम्मीद है कि इसे बढ़ाया जा सकेगा और राज्य देश के टॉप 3 बाजारों में शामिल हो सकेगा। नई आबकारी नीति को फिलहाल दो साल के लिए लागू किया गया है। इससे कंपनियों को स्थिरता मिलेगी और रिटेलर भी अधिक संख्या में इसमें शामिल हो सकेंगे।
5 साल से लगातार बढ़ रहे थे दाम, घट रही थी बिक्री
आंध्र प्रदेश में पिछले 5 सालों में शराब के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे बिक्री में गिरावट आई है। देश में बीयर उद्योग चलाने वाली संस्था के मुताबिक अब राज्य में निवेश भी बढ़ सकता है। प्रत्येक शराब बनाने वाली कंपनी पर करीब 300 से 500 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। नई नीति के चलते ज्यादा से ज्यादा कंपनियां राज्य में आना चाहेंगी। आबकारी नीति के मुताबिक लाइसेंस ऑनलाइन लॉटरी के जरिए दिए जाएंगे। राज्य में 4 तरह के लाइसेंस होंगे, जिनकी फीस 50 लाख से 85 लाख रुपये के बीच रखी गई है। दुकान मालिकों को बिक्री पर 20 फीसदी मुनाफा दिया जाएगा। इसके अलावा 12 प्रीमियम दुकानों का लाइसेंस 1 करोड़ रुपये में 5 साल के लिए लिया जा सकेगा।
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