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Influencer Ravindra Bharti: शेयर मार्केट से कमाए 12 करोड़ रुपए रविंद्र भारती को लौटाने होंगे, जानिए पूरा मामला

PUBLISHED BY: Mahendra Pratap Singh • LAST UPDATED : April 7, 2024, 3:09 pm IST
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Influencer Ravindra Bharti: शेयर मार्केट से कमाए 12 करोड़ रुपए रविंद्र भारती को लौटाने होंगे, जानिए पूरा मामला

Influencer Ravindra Bharti

India News (इंडिया न्यूज़), Influencer Ravindra Bharti: फाइनेंस इंफ्लुएंसर रविंद्र भारती को SEBI ने गैरकानूनी तरीके से कमाए ₹12 करोड़ को वापस करने के लिए कहा है। बाजार नियामक संस्थान SEBI की जांच से पता चला है कि रविंद्र भारती शेयर मार्केट ट्रेनिंग इस्टिट्यूट के नाम पर एक गैर रजिस्टर्ड एडवाइजरी फर्म को चला रहा था। इसे अलावा रवींद्र भारती के 10.8 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ इंड़ियन शेयर मार्केट मराठी और 8.22 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ इंडियान शेयर मार्केट हिंदी नाम से दो यूट्यूब चैनल हैं।

 क्या है पूरा मामला?

रवींद्र बालू भारती के इन पैसों को एक ब्याज-युक्त एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, SEBI ने एक आदेश में कहा कि एस्क्रो खाता सेबी के हाथ में होगा उसके बिना मंजूरी के इसे जारी नहीं किया जा सकता है।

रवीन्द्र भारती शिक्षा संस्थान प्रा. लिमिटेड (RBEIPL), जिसकी स्थापना 2016 में रवींद्र बालू भारती ने अपनी पत्नी शुभांगी भारती के साथ की थी। यह संस्था लोगों को स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से संबंधित ट्रेनिंग और एजुकेशन देने का दावा करता है। 3 फरवरी 2016 से 3 अक्टूबर 2023 तक, रवींद्र बालू भारती ने (RBEIPL) के निदेशक के रूप में कार्य किया। बता दें, रवीन्द्र भारती एबीसी लिमिटेड के स्टॉक व्यापारी बालू मोतीराम के बेटे हैं।

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इनके खिलाफ अंतरिम आदेश पारित 

एएनआई के मुताबिक, SEBI ने RBEIPL के पूर्व निदेशक रवींद्र बालू भारती और उनकी पत्नी शुभांगी भारती और वर्तमान निदेशकों राहुल अनंत गोसावी और चंद्रकांत गोसावी, धनश्री नामक एक नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के खिलाफ एक अंतरिम आदेश पारित किया।

एक जांच के बाद, सेबी ने कहा इन्हें निवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान करना बंद करना होगा। इसके अतिरिक्त, जब तक अगला निर्देश प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से सिक्योरिटी की खरीद, बिक्री या लेनदेन करने से प्रतिबंधित किया जाता है। सेबी जैसे प्रतिभूति बाजार नियामक की प्राथमिक जिम्मेदारी निवेशकों के हितों की रक्षा करना है।

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