India News (इंडिया न्यूज़), RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश के सभी बैंकों के कामकाज पर नजर रखता है। जब भी कोई बैंक नियमों की अनदेखी करता है और मनमानी करता है, तो RBI उस पर जुर्माना लगा सकता है या उसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर सकता है। इसी सिलसिले में RBI ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
RBI ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं हैं। अपने बयान में आरबीआई ने कहा कि उत्तर प्रदेश के निगम आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने को कहा गया है।
प्रत्येक जमाकर्ता अपनी जमा राशि 5 लाख रुपये तक ही डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC से पाने का हकदार होगा। RBI ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 99.51 फीसदी जमाकर्ता अपनी पूरी जमा राशि DICGC से पाने के हकदार हैं।
आरबीआई ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है। आरबीआई ने कहा, “बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और इसकी कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। अगर बैंक को आगे भी बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई तो इससे जनहित पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।”
अगर आपका किसी बैंक में पैसा जमा है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पता कर सकते हैं कि वह बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए रजिस्टर्ड है या नहीं
लिंक- https://www.dicgc.org.in/FD_ListOfInsuredBanks.html
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