इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
दिल्ली में अब 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में विकसित की जा रहीं सभी आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं का राज्य नियामक के पास अनिवार्य पंजीयन करवाना होगा। दिल्ली के रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है।
इसमें कहा है कि वे सभी परियोजनाएं जहां कुल सभी चरणों में फ्लैट, अपार्टमेंट या ब्लॉक की संख्या 8 से अधिक हैं, उन्हें अनिवार्य पंजीयन करवाना होगा, चाहे भूखंड का आकार कितना भी हो। दिल्ली रेरा को घर खरीदारों, वाणिज्यिक स्थानों और भूखंड खरीदारों से कई ऐसी शिकायतें मिली थीं कि शहर के कई बिल्डर और डेवलपर तरह-तरह के तर्क देकर रेरा के तहत अपनी परियोजनाओं का पंजीकरण नहीं करवा रहे हैं।
RERA की ओर से जारी इस नोटिस में कहा गया है कि 501 वर्गमीटर के भूखंड पर विकसित की जाने वाली सभी प्रकार की रियल एस्टेट परियोजना का RERA, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण करवाना होगा। इसमें बताया गया कि सभी चरण मिलाकर यदि 500 वर्गीमटर से बड़े क्षेत्र में भूखंड बनाए गए हैं, तो उनका भी रेरा में पंजीयन करवाना होगा।
यह भी पढ़ें : LIC में अब आप भी हिस्सेदार, 17 मई से शेयरों की लिस्टिंग
यह भी पढ़ें :- 19 हजार की अलमारी से निकले एक करोड़
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे !
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.