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Sahara Refund Portal: अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लांच किया, कितने दिन में मिलेगा पैसा? जानें पूरा प्रोसेस

BY: Roshan Kumar • LAST UPDATED : July 18, 2023, 4:08 pm IST
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Sahara Refund Portal: अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लांच किया, कितने दिन में मिलेगा पैसा? जानें पूरा प्रोसेस

Sahara Refund Portal

India News (इंडिया न्यूज़), Sahara Refund Portal, दिल्ली: देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा इंडिया में लोगों के फंसे पैसे वापस करने के लिए रिफंड पोर्टल लांच कर दिया है। अमित शाह ने पोर्टल लॉन्च के कार्यक्रम में कहा कि लगभग चार करोड़ लोगों को शुरुआती तौर पर फायदा होगा। सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए पारदर्शी तरीके से 5,000 करोड़ रुपये निवेशकों को वापस मिलेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसे हालात में निवेशकों के हितों को लेकर रिफंड पोर्टल लांच किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जब निवेशकों की परेशानी समझ कर काम करें, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है।

इस रिफंड पोर्टल के जरिए उन निवेशकों के रकम वापस मिलेगी, जिनके निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। लेकिन पैसा कैसा वापस मिलेगा? कैसे अप्लाई करना होगा? आइए जानते है-

  • इस पोर्टल पर निवेशक को अपना नाम दर्ज कराना होगा।
  • वेरिफिकेशन के बाद उनके रकम वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी।
  • निवेशकों के दस्तावेज सहारा समूह की समितियों द्वारा 30 दिन के भीतर वेरिफाई किए जाएंगे।
  • ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने के 15 दिन के भीतर SMS के जरिए निवेशकों को सूचना मिलेगी।
  • सूचना के बाद बैंक खाते में निवेश की रकम आ जाएगी।
  • इस प्रोसेस में कम से कम 45 दिन लगेंगे। इसके बाद ही निवेशकों के पैसे वापस मिलेंगे।

10 करोड़ निवेशक

रिफंड पोर्टल के लॉन्च होने से सहारा (Sahara) में निवेश करने वाले 10 करोड़ निवेशकों के लिए राहत की खबर है। उन्हें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि उनका पैसा किस कॉ कोऑपरेटिव में लगा है। फिर उससे जुड़े अपने सारे दस्तावेज जुटाने होंगे।

कोर्ट ने दिया आदेश

सहारा ग्रुप की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के पास पैसे जमा करने वाले इंवेस्टर्स को राहत दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालाय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपये सीआरसीएस को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।

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