इंडिया न्यूज, Business News (TDS Rule on Crypto):
क्रिप्टोकरेंसी को जीएसटी के दायरे में लाने पर भारत सरकार विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक, अगले हफ्ते होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्रिप्टोकरेंसी पर जीएसटी लगाने पर विचार किया जा सकता है। दरअसल, 1 जुलाई से सभी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर निवेशकों को 1 फीसदी TDS का भुगतान करना होगा।
इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022 में कहा था कि 1 जुलाई से वर्चुअल एसेट्स की बिक्री के लिए किए गए भुगतान पर 1 प्रतिशत का टीडीएस लगाया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने क्रिप्टो और एनएफटी सहित डिजिटल वर्चुअल एसेट्स के ट्रांजेक्शन से होने वाली इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स की घोषणा भी की है।
अब अगले सप्ताह होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी का दायरा बढ़ाने और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को इस टैक्स के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकते हैं। इसी के मद्देनजर भारत में सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक, CoinDCX ने अपने ऐप के जरिए क्रिप्टो लेनदेन पर 1 फीसदी TDS नियम लागू करने का ऐलान किया है।
आफिशियल ब्लॉग पोस्ट में CoinDCX ने बताया है कि उसके ऐप पर 1 प्रतिशत TDS नियम कैसे लागू होगा।
एक्सचेंज ने कहा है कि 1 जुलाई 2022 से सभी क्रिप्टो एसेट्स पर TDS प्रत्येक सेल ट्रांजेक्शन पर लागू होगा। ऐप पर कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए सभी यूजर्स को 1 जुलाई 2022 या इससे पहले अपनी KYC प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। KYC प्रक्रिया के बाद ही ऐप पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
एक्सचेंज ने कहा है कि सेल और लिमिट सेल आर्डर पर 1 प्रतिशत टीडीएस लगाया जाएगा। सभी क्रिप्टो एसेट्स पर सेल ट्रांजेक्शन पर 1 प्रतिशत टीडीएस लागू होगा। वित्तीय वर्ष के लिए ITR दाखिल करते समय 1 प्रतिशत टीडीएस को रिफंड के रूप में क्लेम किया जा सकता है यदि देय आयकर कटौती टीएस से कम है.
वहीं CoinDCX के मुताबिक Buy, लिमिट Buy, CIP और अर्न आर्डर पर कोई टीडीएस लागू नहीं होगा। इसके अलावा CIP, CoinDCX द्वारा आफर की जाने वाली क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लान का संक्षिप्त रूप है। अत: यह एक तरह का Buy आर्डर ही है। इस पर भी टीडीएस लागू नहीं होगा।
CoinDCX ने कहा है कि क्रिप्टो एसेट बेचने से पहले आप सेल आर्डर स्क्रीन पर (i) बटन पर क्लिक करके टीडीएस डिडक्शन देख सकते हैं। सभी ट्रांजेक्शन में अपनी टीडीएस कटौती देखने के लिए Order Details पेज भी देख सकते हैं। आपने अपना क्रिप्टो बेचा और अपने वॉलेट में बदले में INR प्राप्त किया। अत: अपने बैंक अकाउंट में CoinDCX वॉलेट से INR निकालने के लिए आपको TDS का भुगतान करने की जरूरत नहीं है।
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