संबंधित खबरें
उधार पर चल रही है पूरी दुनिया, सबसे ताकतवर देश का दिखावा हुआ एक्सपोज, जानें कर्ज के मामले में भारत का कौन सा नंबर?
भारत में कैसे करोड़पति बन रहे 30 की उम्र के लोग? 2030 तक होने वाला है बड़ा धमाका, जानें कमाई के 3 जबरदस्त तरीके
निर्मला सीतारमण ने भगोड़े विजय माल्या को खून के आंसू रुलाया, कैसे विदेश में बैठे क्रिमिनल को निचोड़ा? खुद सुनाया दोगुने लगान का दर्द
हाईकोर्ट ने धारावी झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास के लिए Adani Group को दिए गए टेंडर को रखा बरकरार
Adani की सकारात्मकता के मुरीद हुए Kapil Dev, टीम इंडिया को दी सीख लेने की नसीहत
कौन हैं विधि सांघवी जो चलाती हैं ₹44,820 करोड़ की कंपनी? इनके नेतृत्व में रॉकेट की रफ्तार से भर रही है उड़ान, मुकेश अंबानी से है खास कनेक्शन
GST on Rent: जीएसटी को लेकर लगातार नए अपडेट सामने आते रहते हैं। बता दें कि जुलाई महीने में जीएसटी के नए नियम लागू भी कर दिए गए हैं। अगर आप किसी भी रेजिडेंशियल प्रोपर्टी में किराये पर रह रहें हैं तो आपको किराये के अलावा अब 18% जीएसटी भी देना पड़ेगा। दरअसल, ये खबर एक बार फिर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि किराये के अलावा भी टेनेन्ट को 18% जीएसटी देना पड़ेगा। यहां आपको बताते हैं लेटेस्ट अपडेट।
आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ये खबर फिर से वायरल हो रही है कि किराये के अलावा भी किरायेदार को 18% जीएसटी भी देना होगा। अब इस वायरल मेसेज की PIB Fact Check ने पड़ताल की है। इसके बाद पीआईबी इस खबर को फेक बता रहा है। PIB Fact Check ने ये साफ कर दिया कि हाउस रेंट पर 18% जीएसटी की खबर पूरी तरह गलत है। इतना ही नहीं आपको बता दें कि इस पर सरकार का ब्यान भी सामने आया है।
साथ ही ये भी बता दें कि इससे पहले एक ट्वीट में पीआईबी ने कहा, “रेजिडेंशियल यूनिट का किराया तभी टैक्स योग्य होता है, जब इसे किसी जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी को कारोबार करने के लिए रेंट पर दिया जाता है।” इसमें आगे क्लियर किया गया है कि “पर्सनल यूज के लिए अगर कोई व्यक्ति इसे किराए पर लेता है तो इस पर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा।”
सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के उद्देश्य से किराए पर लेता है तो उसे जीएसटी देना पड़ेगा। पहले जब कोई कमर्शियल काम के लिए ऑफिस या बिल्डिंग को लीज पर लेता था, केवल तभी उसे लीज पर जीएसटी देना पड़ता था।” दरअसल, जीएसटी की मीटिंग के बाद से ही लोगों में बढ़े हुए दर को लेकर विरोध दिख रहा है।
एक्सपर्ट्स की माने तो अगर कोई आम सैलरीड व्यक्ति ने किराए पर एक रेजिडेंशियल घर या फ्लैट लिया है, तो उन्हें जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ता है। जबकि एक जीएसटी-पंजीकृत व्यक्ति या संस्था जो कारोबार करती है, अगर वो किराए पर रेजिडेंशियल घर या फ्लैट लेते हैं तो उन्हें मालिक को किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।
ये भी पढ़े: अगर आपके भी PAN Card का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो तुरंत घर बैठे ऐसे करें चेक – India News
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.