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Private Plane Passenger Insurance: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की बुधवार सुबह बारामती में एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता की मौत तब हुई जब बारामती जाते समय उनके प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. इस हादसे में कोई ज़िंदा नहीं बचा और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने पुष्टि की कि मरने वालों में अजीत पवार भी शामिल थे. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्राइवेट प्लेन के पैसेंजर भी इंश्योरेंस से कवर होते हैं? किस तरह का कवरेज मिलता है, उसमें कितना शामिल होता है और शर्तें क्या हैं?
क्या प्राइवेट जेट यात्रियों का इंश्योरेंस होता है?
हाँ, यात्रियों का इंश्योरेंस होता है, लेकिन यह सरकारी नियमों पर नहीं, बल्कि पॉलिसी पर निर्भर करता है. मालिक एविएशन इंश्योरेंस खरीदते हैं जो ‘पैसेंजर लायबिलिटी इंश्योरेंस’ के तहत प्लेन, क्रू और यात्रियों को कवर करता है जो मौत या चोट लगने पर परिवारों को मुआवजा देता है.
क्या हर यात्री को एक जैसा क्लेम मिलता है?
नहीं, क्लेम फिक्स नहीं होते. पॉलिसी अलग-अलग होती हैं. कुछ चार्टर में लिमिट तय होती है, जबकि VIP ट्रिप में ज़्यादा वैल्यू का कवर होता है. यात्री क्लेम लिमिट के साथ एक वेवर साइन कर सकते हैं, इसलिए हादसों के बीच मुआवजे में बहुत ज़्यादा अंतर हो सकता है.
क्या VIP यात्रियों के लिए अलग नियम हैं?
कभी-कभी, सरकार या संस्थान VIPs के लिए एक्स्ट्रा एक्स-ग्रेशिया सहायता देते हैं. साथ ही, ज़्यादातर हाई-प्रोफाइल लोगों के पास पर्सनल लाइफ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है, जिससे उनके परिवारों को ज़्यादा फाइनेंशियल मदद मिलती है.
एक परिवार को कितना मिल सकता है?
यह ऑपरेटर की पॉलिसी, यात्री के पर्सनल इंश्योरेंस और कानूनी सेटलमेंट पर निर्भर करता है. भारत में, भुगतान ₹50 लाख से ₹2 करोड़ तक होता है, लेकिन यह ज़्यादा भी हो सकता है. पर्सनल ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ एक्स्ट्रा क्लेम संभव हैं.
क्लेम प्रोसेस कैसे शुरू होता है?
क्रैश के बाद, एविएशन एजेंसियां जांच करती हैं. फिर परिवार ऑपरेटर या इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम फाइल करता है, जिसमें FIR और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट देने होते हैं. इस प्रोसेस में 6 महीने से 2 साल तक लग सकते हैं. अगर लापरवाही साबित होती है तो मुआवजा बढ़ सकता है.