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Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश करने के दौरान करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपये तक की गैर-अचल संपत्तियों (Non-immovable Assets) का के बारे में नहीं बताने पर अब पिछली तारीख से छूट दी जाएगी. यानी अभी 20 लाख रुपये से कम कुल कीमत वाली गैर-चल विदेशी संपत्ति का खुलासा न करने पर कोई पेनल्टी नहीं है.
बजट में सीधे शब्दों में कहा गया कि, 20 लाख रुपये से कम कुल मूल्य के साथ गैर अचल विदेशी संपत्तियों को प्रकट नहीं करने के संबंध में 01.10.2024 से भूतलक्षी प्रभाव से मुकदमेबाजी से उनमुक्ती दी गई है.
यानी सरकार ने बजट 2026 में टैक्सपेयरों को छूट देते हुए प्रावधान किया है कि जिन टैक्सपेयरों से भूल से या तकनीकी कारणों से ऐसी विदेशी वित्तीय संपत्तियों के बारे में नहीं बता पाए थें, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी. सरकार का मुख्य उद्देश्य ईमानदार करदाताओं को अनावश्यक कानूनी परेशानियों से बचाना और टैक्स व्यवस्था को ज्यादा आसान और भरोसेमंद बनाना है.

किसे होगा फायदा
बजट में इस फैसले का सीधा फायदा उन टैक्सपेयर को मिलेगा, जो अब तक अनजाने में या तकनीकी कारणों से अपनी कुछ गैर-अचल संपत्तियों का डिटेल आयकर रिटर्न में नहीं दे पाए थे. साथ ही छोटे और इमादार टैक्सपेयर के हित में भी होगा. आगे बताते हुए वित्तीय मंत्री निर्मला सितारमन ने कहा कि मैं उन्हें 1 अक्टूबर, 2024 से पिछली तारीख से अभियोजन से भी छूट देने का प्रस्ताव करती हूं.
एक्सपर्ट क्या कहते हैं
एक्सपर्ट का मानना है कि यह फैसला पुराने टैक्स वाले मामलों को कम करने में मदद करेगा. और ज्यादा संख्या में लंबित मामलो को कम करने या सुलझाने में मदद कर सकता है.