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2.5 लाख की सरकारी मदद! इंटर-कास्ट मैरिज करने पर सरकार देती है आर्थिक सहायता, ऐसे करें आवेदन और पाएं बड़ा फायदा

भारत में बड़ी ही धूमधाम के साथ शादियां की जाती हैं. केंद्र सरकार (Central Government) की महत्वपूर्ण योजना और 'डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर-कास्ट मैरिज' (Doctor Amedkar Scheme) से लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है.

Written By: Darshna Deep
Last Updated: December 10, 2025 18:14:04 IST

Government assistance of Rs 2.5 lakh for inter-caste marriage:  भारत में बड़े ही धूमधाम के साथ हर साल लाखों की शादी की जाती है. लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि केंद्र सरकार की एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना से जिससे आपको एक बड़ा फायदा मिल सकता है.  केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना, ‘डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर-कास्ट मैरिज’, अंतर-जातीय विवाह यानी (Inter-Caste Marriage) करने वाले जोड़ों को बड़ी आर्थिक राहत देने वाली है. 

क्या है योजना और आर्थिक सहायता?

दरअसल, केंद्र सरकार की यह योजना डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा चलाई जाती है. इस योजना के ज़रिए अगर को व्यक्ति दलित समुदाय के व्यक्ति से शादी करता है, तो जोड़े को प्रोत्साहन के रूप में 2.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना की शुरुआत साल 2013 में शुरू की गई थी, औप तब से लेकर अभी तक यह योजना लगातार जारी है. 

कितनी चरणों में दी जाती है यह राशि?

जानकारी के मुताबिक, सहायता के रूप में यह राशि 1.5 लाख सीधे युगल के जॉइंट बैंक अकाउंट में NEFT/RTGS के माध्यम से ही भेजी जाती है. इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट 1 लाख को 3 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखा जाता है, और यह राशि तीन साल बाद ब्याज समेत कपल को मिलती है.

पात्रता और क्या है आवश्यक दस्तावेज?

जानकारी के मुताबकि, इस योजना का जमकर फायदा उठाने के लिए शादी करने वाले दो पार्टनर्स में से एक दलित समुदाय से होना चाहिए.  शादी को हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955 के तहत रजिस्टर कराना बेहद ही ज़रूरी है. इसके बाद शादी के एक साल के अंदर आवेदन करना अनिवार्य हो जाता है. लेकिन, अगर पहले किसी भी अन्य सरकारी योजना से मदद मिलती है, तो वह राशि 2.5 लाख में से पूरी तरह से घटा भी जा सकती है. याद रहे, यह सहायता आकोप सिर्फ और सिर्फ पहली शादी पर ही मिलेगी. आवेदन के लिए प्रमुख दस्तावेजों में विवाह प्रमाणपत्र, दलित पार्टनर का जाति प्रमाण पत्र, पहली शादी का प्रमाण, हलफनामा, आय प्रमाण पत्र और जॉइंट बैंक अकाउंट डिटेल्स को शामिल करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है. 

कैसे कर सकते हैं इस लाभ के लिए आप आवेदन?

पात्र जोड़े इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदन करने के लिए अपने सांसद या फिर विधायक की सिफारिश के साथ ही आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा जिला प्रशासन या फिर राज्य सरकार के ज़रिए भी आप अपना आवेदन भेज सकते हैं. नहीं तो आप, सीधे डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन की वेबसाइट (ambedkarfoundation.nic.in) से जानकारी लेकर भी अपना आवेदन कर सकते हैं. 

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