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सिक्के, असली या नकली? RBI की ये गाइडलाइंस दूर करेंगी आपकी उलझन!

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जनता को अलग-अलग डिज़ाइन और साइज़ वाले सिक्कों (Different Coin Design) की प्रामाणिकता (Authenticity) को पहचानने में मदद करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं.

Written By: Darshna Deep
Last Updated: December 9, 2025 12:27:44 IST

RBI Coin Guidelines: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश भर में सिक्कों को लेकर लगातार फैल रहे गलत जानकारियों और अफवाहों पर एक आधिकारिक रूप से स्पष्टीकरण जारी किया है. ज्यादातर यह देखने में आता है कि दुकानदार और व्यापारी 1, 2, और 5 रुपये के सिक्कों को यह कहकर लेने से इनकार कर देते हैं कि “ये सिक्का नहीं चलता है”. लगातार बढ़ते जा रहे कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए RBI ने एक संदेश जारी किया है. 

क्या कहती है RBI की गाइडलाइंस?

RBI ने संदेश देते हुए बताया कि विभिन्न डिज़ाइन के होने के बावजूद भी, सभी तरह के सिक्के भारत में पूरी तरह से वैध (Valid) हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि एक ही मूल्य वर्ग, जैसे 5 रुपये, के कई डिज़ाइन और आकार के सिक्के प्रचलन में भी हो सकते हैं और उन सभी सिक्के को पूरी तरह से स्वीकार किया जाना चाहिए. तो वहीं, बैंक ने यह भी साफ किया कि 50 पैसे से लेकर 20 रुपये तक के सभी सिक्के पूरी तरह से  ‘लीगल टेंडर’ हैं और इन्हें लेने-देने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है. 

सिक्कों को लेकर लोगों को किया जा रहा भ्रमित

RBI ने आगे सख्त आदेश देते हुए कहा कि यह संदेश उन लोगों के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण है जो, गोल और छोटे 1 रुपये के सिक्कों, या फिर 2 रुपये के पुराने डिज़ाइन के सिक्कों को लेकर लोगों को लगातार भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है. इसके अलावा RBI ने लोगों से अपील करत हुए कहा कि वे सिक्कों से जुड़ी किसी भी गलत जानकारी और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें. 

बैंक ने व्हाट्सएप के ज़रिए क्या दी जानकारी?

इतना ही नहीं बैंक ने यह जानकारी व्हाट्सएप के ज़रिए जारी करते हुए कहा कि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा से लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि सिक्कों को अस्वीकार करने की समस्या को पूरी तरह से खत्म किया जा सके. तो वहीं, RBI के इस ऐतिहासिक कदम से अब यह पूरी तरफ साफ हो गया है कि जब तक केंद्रीय बैंक किसी सिक्के को बंद करने की आधिकारिक घोषणा नहीं करता है, तब तक भारत नें हर तरह के सिक्के वैध माने जाएंगे, कोई दुकानदार और व्यापारी अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं. 

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