माना जा रहा है कि यह नया नियम 1 अप्रैल 202 से प्रभावी हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह नियम साल 2010 से लेकर 2021 के बीच के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा. मेंटेनेंस में बदलावों के तहत अब कई नई सुविधाएं मिल सकती हैं.
DDA flats: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें DDA के मेंटेनेंस के नियमों में कुछ बदलाव किए जाएंगे. माना जा रहा है कि DDA अब अपने फ्लैट्स और सोसाइटी की देखभाल खुद करेगा. इसके तहत अब फ्लैट के मालिकों को सफाई के साथ सुरक्षा जैसी सुविधाओं के लिए हर तीसरे महीने एक सर्विस चार्ज देना होगा.
माना जा रहा है कि यह नया नियम 1 अप्रैल 202 से प्रभावी हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह नियम साल 2010 से लेकर 2021 के बीच के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा. मेंटेनेंस में बदलावों के तहत अब कई नई सुविधाएं मिल सकती हैं.
DDA के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में मेंटेनेंस की नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रही है. इस बदलाव के बाद, सोसायटियों में साफ-सफाई और सुरक्षा का जिम्मा सीधा DDA के पास होगा. इसमें कॉमन एरिया जैसे सीढ़ियां और कॉरिडोर की सफाई, छत और पानी की टंकियों की सफाई और पूरे कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा व्यवस्था शामिल होगी. DDA न केवल सफाई और सुरक्षा देखेगा, बल्कि लिफ्ट, बिजली के कॉमन सिस्टम और बेसमेंट की देखरेख भी करेगा. इसके अलावा, सीढ़ियों और कॉरिडोर की छोटी-मोटी मरम्मत का काम भी अब DDA की जिम्मेदारी होगी. कचरा प्रबंधन और गार्डनिंग के पाइपलाइन की देखभाल भी इसमें शामिल है.
माना जा रहा है कि नई मेंटेनेंस रूल में सुरक्षा, सफाई के साथ ही साथ बिजली और सामान्य क्षेत्रों की मरम्मत की देखरेख डीडीए द्वारा की जाएगी. निवासियों या फ्लैट मालिकों को बिल का भुगतान समय से करना होगा, जिसका समय 10 दिनों के भीतर होगा. इसके साथ ही अगर 10 दिन बाद भुगतान किया जाएगा तो ऐसे में 12 प्रतिशत की सालाना साधारण ब्याज भी देना पड़ सकता है. फ्लैट के मालिकों को अब हर तीन महीने में सर्विस चार्ज का बिल भी चुकाना होगा. इसकी जिम्मेदारी भी डीडीए ही करेगी.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लैट के साइज पर अब चार्ज दिया जाएगा. सर्विस चार्ज की राशि हर फ्लैट के लिए एक ही तरह की नहीं होकर अलग-अलग दी जाएगी. MIG, HIG और LIG जैसे फ्लैटों के साइज पर अब आपको सर्विस चार्ज का भुगतान करना होगा. इसके लिए अब अलग से आपको GST चार्ज भी देना होगा. यह पेमेंट आप ऑनलाइन या कैश काउंटर पर भी जमा करा सकते हैं. जानकारों की मानें तो पिछले 50 से ज्यादा सालों के दौरान डीडीए ने कई जगहों पर 4 लाख से ज्यादा फ्लैट लोगों को आवंटित किए हैं.
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