Spicejet: डीजीसीए ने स्पाइ़जेट को विशेष निगरानी में रखा
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Spicejet: स्पाइसजेट के दिवालिया होने का खतरा बढ़ा, डीजीसीए ने कंपनी को रखा निगरानी में

Roshan Kumar • LAST UPDATED : July 12, 2023, 1:31 pm IST
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Spicejet: स्पाइसजेट के दिवालिया होने का खतरा बढ़ा, डीजीसीए ने कंपनी को रखा निगरानी में

Spicejet

India News (इंडिया न्यूज़), Spicejet, दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एहतियात के तौर पर स्पाइसजेट एयरलाइंस को बढ़ी निगरानी में रखा है। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि ने कहा कि एयरलाइन को बिना किसी परिचालन प्रभाव के निगरानी में रखा गया है क्योंकि यह पिछले साल मानसून के मौसम के दौरान हुई घटनाओं को देखते हुए व्यापक एहतियात बरत रहा है।

  • पहले भी लग चुका है
  • कंपनी ने खंडन किया
  • दिवालिया याचिका दायर

बढ़ी हुई निगरानी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय मुद्दों के कारण उड़ान संचालन पर कोई संभावित प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। पिछले साल 27 जुलाई को, नियामक ने एयरलाइन के साथ बार-बार सुरक्षा घटनाओं के बाद स्पाइसजेट को आठ सप्ताह के लिए उड़ानों की कुल संख्या में 50 प्रतिशत की कटौती करने के लिए कहा था।

पहले भी लगा प्रतिबंध

इस अवधि के दौरान, एयरलाइन “उन्नत निगरानी” के अधीन थी। पिछले साल 30 अक्टूबर को प्रतिबंध हटा दिए गए थे। सितंबर 2021 में डीजीसीए द्वारा किए गए एक वित्तीय मूल्यांकन से पता चला कि स्पाइसजेट कैश एंड कैरी पर काम कर रहा है और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनुमोदित विक्रेताओं को नियमित आधार पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे पुर्जों की कमी हो रही है और न्यूनतम उपकरण सूची (एमईएलएस) को बार-बार लागू किया जा रहा है।

कंपनी ने खंडन किया

इस मामले में संपर्क करने पर स्पाइसजेट (SpiceJet) के प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइन को DGCA से ऐसा कोई संचार नहीं मिला है। एक तरफ जहां एविएशन इंडस्ट्री में दिवालियेपन के मामलों और वित्तीय संकट की लहर चल रही है, वहीं, स्पाइसजेट अपनी कानूनी लड़ाइयों और सफल पुनर्भुगतान के लगभग पूरा होने की ओर इशारा करते हुए अपनी बेहतर संभावनाओं का दावा करती है।

दिवालिया याचिका दायर

विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी एयरकैसल (Aircastle) ने हाल ही में SpiceJet के खिलाफ बकाया भुगतान न करने का दावा करते हुए एक नई दिवालिया याचिका दायर की थी। यह एयरलाइन के खिलाफ दायर किया गया तीसरा दिवालिया मामला है। एयरकैसल कंपनी का अपना कर्ज नहीं वसूल पा रहा ह।नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने एयरकैसल के कानूनी प्रतिनिधि से स्पष्टीकरण मांगा है।

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