EPFO News: कोई भी व्यक्ति नौकरी बदलता है या छोड़ता है तो एक सवाल जो उसके दिमाग में घुमते रहता है वो है कि, क्या उनके PF अकाउंट पर ब्याज मिलते रहेगा या नहीं. प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों का EPFO में एक कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाता खुलता है, जिसमें वे हर महीने अपनी बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत जमा करते हैं. और इसी पैसों पर सरकार सलाना ब्याज देती है. चलिए जानते हैं, इस ब्याज व्यवस्था को लेकर सरकार का EPFO नियम क्या कहता है.
नौकरी छोड़ने के बाद PF पर ब्याज मिलता है या नहीं?
कई प्राइवेट नौकरी पेशा लोगों को यह डर बना होता है कि कब उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और कितना समय तक घर बैठना पड़ेगा. फिर घर बैठने के बाद उनके PF अकाउंट पर ब्याज मिलेगा या नहीं. बहुत लोगों को यह पता है कि 3 साल तक नौकरी नहीं करने पर ब्याज नहीं मिलता है या 3 साल तक यदि PF अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो PF अकाउंट इनएक्टिव हो जाती है.
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, नौकरी छोड़ने के बाद भी आपको PF अकाउंट के पैसों पर ब्याज मिलते रहता है.
PF अकाउंट पर कब तक मिलता है ब्याज
बहुत लोगों के मन में एक सवाल यह भी आता है कि आखिर कब तक PF अकाउंट में ब्याज मिलता है. जब आप नौकरी गंवा देते हैं या नौकरी छोड़ देते हैं तो नौकरी छोड़ने के 3 साल तक PF खाता एक्टिव माना जाता है. लेकिन 3 साल के बाद यदि आप नौकरी नहीं करते हैं तो खाता इनऑपरेटिव कैटेगरी में चला जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं की ब्याज नहीं मिलेगा. आपको ब्याज मिलते रहता है.
कितना ब्याज मिलता है?
तीन साल नौकरी छोड़ने के बाद जब खाता इनऑपरेटिव हो जाता है, तो इनऑपरेटिव खाते पर भी EPFO द्वारा घोषित दर से ब्याज मिलते रहता है. वर्तमान समय के वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह रेट 8.25 प्रतिशत था.