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बैंक है बंद तो सुकन्या समेत इन 3 स्कीम में कैसे डालें पैसे? जानें पूरा प्रोसेस

31 मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है, जिसमें टैक्स और निवेश से जुड़े कई जरूरी काम पूरे करने की अंतिम डेडलाइन होती है. अगर आपने अभी तक PPF, NPS या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में न्यूनतम राशि जमा नहीं की है, तो आज ही करें, वरना अकाउंट निष्क्रिय हो सकता है और पेनल्टी लग सकती है.

Written By: Divyanshi Singh
Last Updated: March 31, 2026 15:02:57 IST

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Financial Year Deadline: आज 31 मार्च है. आपके पास वितीय कामों को खत्म करने का अंतिम दिन हैं. 31 मार्च की रात 12 बजे के बाद देश में टैक्स और बैंकिंग से जुड़े 3 बड़े कामों की डेडलाइन खत्म हो रही है. लेकिन बैंक बंद हैं. ऐसे में आप जान लें कि बैंक बंद होने के बावजूद आप अपने बैंच से जुड़े कामों को कैसे निपटा सकते हैं. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS), या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) को एक्टिव रखने के लिए, हर साल कम से कम ₹250 से ₹500 जमा करना ज़रूरी है. अगर अकाउंट बंद हो जाता है, तो पेनल्टी लगेगी और इसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए बार-बार बैंक जाना पड़ेगा.

पुराने टैक्स सिस्टम के तहत बचत का मौका

पुराने टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करने का आज आखिरी दिन है. आप सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट पाने के लिए PPF और लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं.इसके अलावा सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्चों पर ₹1 लाख तक की छूट देता है. 1 अप्रैल या उसके बाद किए गए इन्वेस्टमेंट अगले साल के अकाउंट में गिने जाएंगे.

PPF, NPS और सुकन्या स्कीम

योजना PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) SSY (सुकन्या समृद्धि योजना)
मुख्य उद्देश्य फिक्स्ड रिटर्न रिटायरमेंट और पेंशन बेटी की पढ़ाई और शादी
किसके लिए कोई भी भारतीय नागरिक 18 से 70 वर्ष का नागरिक 10 साल से कम उम्र की बेटी
ब्याज / रिटर्न 7.1% (हर 3 महीने में समीक्षा) 9% – 12% (मार्केट आधारित) 8.2% (हर 3 महीने में समीक्षा)
सालाना निवेश ₹500 से ₹1.5 लाख तक ₹1000 से (कोई अधिकतम सीमा नहीं) ₹250 से ₹1.5 लाख तक
लॉक-इन पीरियड 15 साल 60 साल की उम्र तक 21 साल या शादी तक
रिस्क लेवल जीरो रिस्क (सरकारी गारंटी) लो से मीडियम रिस्क जीरो रिस्क (सरकारी गारंटी)

अपने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करें

अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपको अपने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करना होगा. इसमें घर के किराए की रसीदें, इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीदें और होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट शामिल हैं.अगर आप ये डॉक्यूमेंट समय पर जमा नहीं करते हैं, तो आपकी कंपनी आपकी पिछली सैलरी से ज़्यादा TDS काट लेगी। इसे वापस पाने के लिए आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने तक इंतज़ार करना होगा.

आज कैसे जमा करें पैसे?

आप घर बैठे PPF, सुकन्या समृद्धि या RD में पैसा जमा कर सकते हैं.

ऑनलाइन पैसा जमा करने की प्रक्रिया (IPPB के जरिए)

अब आप घर बैठे PPF, सुकन्या समृद्धि या RD में पैसा जमा कर सकते हैं.

  • पहला कदम: अपने बैंक अकाउंट से IPPB सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें.
  • दूसरा कदम: IPPB ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करें.
  • तीसरा कदम: जिस स्कीम में पैसा जमा करना है (PPF / SSY / RD) उसे चुनें.
  • चौथा कदम: सुकन्या समृद्धि के लिए:अकाउंट नंबर दर्ज करेंCustomer ID डालें,PPF / RD के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाएं
  • पांचवां कदम: जमा की जाने वाली राशि दर्ज करें.
  • छठा कदम: ट्रांजैक्शन कन्फर्म करें — आपका पैसा तुरंत जमा हो जाएगा.

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Written By: Divyanshi Singh
Last Updated: March 31, 2026 15:02:57 IST

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Financial Year Deadline: आज 31 मार्च है. आपके पास वितीय कामों को खत्म करने का अंतिम दिन हैं. 31 मार्च की रात 12 बजे के बाद देश में टैक्स और बैंकिंग से जुड़े 3 बड़े कामों की डेडलाइन खत्म हो रही है. लेकिन बैंक बंद हैं. ऐसे में आप जान लें कि बैंक बंद होने के बावजूद आप अपने बैंच से जुड़े कामों को कैसे निपटा सकते हैं. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS), या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) को एक्टिव रखने के लिए, हर साल कम से कम ₹250 से ₹500 जमा करना ज़रूरी है. अगर अकाउंट बंद हो जाता है, तो पेनल्टी लगेगी और इसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए बार-बार बैंक जाना पड़ेगा.

पुराने टैक्स सिस्टम के तहत बचत का मौका

पुराने टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करने का आज आखिरी दिन है. आप सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट पाने के लिए PPF और लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं.इसके अलावा सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्चों पर ₹1 लाख तक की छूट देता है. 1 अप्रैल या उसके बाद किए गए इन्वेस्टमेंट अगले साल के अकाउंट में गिने जाएंगे.

PPF, NPS और सुकन्या स्कीम

योजना PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) SSY (सुकन्या समृद्धि योजना)
मुख्य उद्देश्य फिक्स्ड रिटर्न रिटायरमेंट और पेंशन बेटी की पढ़ाई और शादी
किसके लिए कोई भी भारतीय नागरिक 18 से 70 वर्ष का नागरिक 10 साल से कम उम्र की बेटी
ब्याज / रिटर्न 7.1% (हर 3 महीने में समीक्षा) 9% – 12% (मार्केट आधारित) 8.2% (हर 3 महीने में समीक्षा)
सालाना निवेश ₹500 से ₹1.5 लाख तक ₹1000 से (कोई अधिकतम सीमा नहीं) ₹250 से ₹1.5 लाख तक
लॉक-इन पीरियड 15 साल 60 साल की उम्र तक 21 साल या शादी तक
रिस्क लेवल जीरो रिस्क (सरकारी गारंटी) लो से मीडियम रिस्क जीरो रिस्क (सरकारी गारंटी)

अपने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करें

अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपको अपने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करना होगा. इसमें घर के किराए की रसीदें, इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीदें और होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट शामिल हैं.अगर आप ये डॉक्यूमेंट समय पर जमा नहीं करते हैं, तो आपकी कंपनी आपकी पिछली सैलरी से ज़्यादा TDS काट लेगी। इसे वापस पाने के लिए आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने तक इंतज़ार करना होगा.

आज कैसे जमा करें पैसे?

आप घर बैठे PPF, सुकन्या समृद्धि या RD में पैसा जमा कर सकते हैं.

ऑनलाइन पैसा जमा करने की प्रक्रिया (IPPB के जरिए)

अब आप घर बैठे PPF, सुकन्या समृद्धि या RD में पैसा जमा कर सकते हैं.

  • पहला कदम: अपने बैंक अकाउंट से IPPB सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें.
  • दूसरा कदम: IPPB ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करें.
  • तीसरा कदम: जिस स्कीम में पैसा जमा करना है (PPF / SSY / RD) उसे चुनें.
  • चौथा कदम: सुकन्या समृद्धि के लिए:अकाउंट नंबर दर्ज करेंCustomer ID डालें,PPF / RD के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाएं
  • पांचवां कदम: जमा की जाने वाली राशि दर्ज करें.
  • छठा कदम: ट्रांजैक्शन कन्फर्म करें — आपका पैसा तुरंत जमा हो जाएगा.

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