PUC Certificate
PUC Certificate: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इस समय खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अक्सर बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है. वाहनों का धुआं, निर्माण कार्य, पराली जलाने का असर, औद्योगिक उत्सर्जन और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां मिलकर घना स्मॉग बना रही हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और बच्चों व बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा बढ़ गया है. हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोगों को बाहर निकलते समय मास्क पहनने, घरों में एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करने और सरकार को आपात कदम उठाने की जरूरत पड़ रही है, जो यह दर्शाता है कि दिल्ली का प्रदूषण अब केवल पर्यावरण नहीं बल्कि जनस्वास्थ्य संकट बन चुका है.
PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट वाहनों के लिए इसलिए जरूरी है ताकि वाहनों से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके. यह सर्टिफिकेट बताता है कि वाहन से निकलने वाला धुआं तय सरकारी मानकों के भीतर है या नहीं. इससे न केवल हवा की गुणवत्ता बेहतर रखने में मदद मिलती है, बल्कि वाहन की समय पर सर्विसिंग का संकेत भी मिलता है. बिना PUC सर्टिफिकेट वाहन चलाना कानूनी अपराध है, जिस पर जुर्माना लग सकता है, इसलिए यह पर्यावरण संरक्षण और सड़क नियमों का पालन करने के लिए यह बेहद जरूरी है.
अपनी गाड़ी का PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको किसी अधिकृत PUC सेंटर पर जाना होता है, जो आमतौर पर पेट्रोल पंप, RTO के पास या सड़क किनारे उपलब्ध होते हैं. वहां आपकी गाड़ी के साइलेंसर में एक सेंसर लगाया जाता है, जो धुएं से निकलने वाली गैसों की मात्रा जांचता है. टेस्ट पास होने पर आपको तुरंत डिजिटल या प्रिंटेड PUC सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जिसमें वाहन नंबर, टेस्ट की तारीख और वैधता अवधि दर्ज होती है. आमतौर पर इसकी फीस 60–100 रुपये होती है और वैधता 6 महीने या 1 साल यह वाहन के प्रकार पर निर्भर रहती है. आप चाहें तो अपने PUC सर्टिफिकेट को parivahan.gov.in या mParivahan ऐप पर भी ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.
इसका जवाब है नहीं, PUC सर्टिफिकेट पूरी तरह ऑनलाइन नहीं बनवाया जा सकता है. क्योंकि नया या रिन्यूअल के लिए वाहन का प्रदूषण स्तर फिज़िकल टेस्ट कराना ज़रूरी है. इस टेस्ट को आप किसी अधिकृत PUC टेस्टिंग सेंटर (जैसे पेट्रोल पंप या RTO-लाइसेंस प्राप्त सेंटर) पर अपने वाहन को ले जाकर चेक कराते हैं, तभी नया सर्टिफिकेट जारी होता है.
एक बार टेस्ट होकर PUC सर्टिफिकेट जारी हो जाने के बाद आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आप Parivahan Seva के वेबसाइट (ऑनलाइन सर्विसेस सेक्शन) पर अपनी वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर और Chassis के अंतिम 5 अंकों के साथ सर्च करके वर्तमान PUC सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड प्रिंट कर सकते हैं.
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