PNG Connection Mandatory: गैस सिलेंजर की समस्या को कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने अब चुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 को लागू कर दिया है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय अब नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. नए नियमों के मुताबिक जिन लोगों के इलाके में पाइपलाइन यनि पीएनजी गैस इपलब्ध है उन्हें अब कनेक्शन लेने होंगे.
कनेक्शन नहीं लेने पर सरकार द्वरा उनके गैस सिलेंडर का कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा. इसलिए अब सरकार के आदेशानुसार ऐसा करना अनिवार्य होगा.
करना होगा नियमों का पालन
सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद अगर आप पीएनजी के कनेक्शन नहीं लेते हैं तो 3 महीने बाद आपके घर का एलपीजी कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा. अगर आपके इलाके में अभी तक पीएनजी नहीं आई है या अगर आई है तो कनेक्शन अभी नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे में आपको छूट है. जिन इलाकों में पीएनजी की पाइपलाइन का काम महीनों से अटका था अब उन इलाकों में पाइपलाइन बिछाए दाने की प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा.
घर-घर पहुंचेगी गैस
दरअसल, सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय का उइद्देश्य घर-घर गैस पहुंचाना है. इसलिए सरकार पाइप के जरिए रसोई तक गैस पहुंचाने का काम कर रही है. इसलिए इस संदर्भ में कुछ सुधार किए जा रहे हैं. अगर आपके इलाके में पीएनजी कनेक्शन आ गया है और आपके घर में तकनीकी खराबी के चलते गैस का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है तो भी ऐसे में आपको कुछ समय के लिए छूट मिल सकती है. पाइपलाइन के विस्तार के लिए अब सरकार अपने नेटवर्क को पूरी तरह से बढ़ाने में जुटी हुई है ताकि जल्दी से जल्दी सभी इलाको में पाइपलाइन के जरिए गैस को पहुंचाया जा सके.