अगर आप किसी चीज को इस्तेमाल करने के लिए महंगी कीमत चुकाते हैं तो जाहिर है कि आप वैसी ही सुविधा की उम्मीद करेंगे. ठीक ऐसा ही फ्लाइट्स में भी होता है. अगर आप विदेश जाने के लिए बिजनेस क्लास या प्रीमियम टिकट बुक कराते हैं एयरलाइन्स द्वारा आपको टूटी या खराब सीटें दे दी जाएं तो क्या होगा. ऐसी स्थिति में आप खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे. अगर आपके साथ भी कभी इस प्रकार की समस्या हुई है तो यह लेख आपके काफी काम आ सकता है.
अगर आप हवाई यात्रा करते हैं और ऐसे में आपको खराब सर्विस मिलती है तो एयरलाइन से मुआवजा वसूल कर सकते हैं. चलिए जानते हैं ऐसी स्थिति में आप एयरलाइन से मुआवजा कैसे वसूल सकते हैं.
यात्री कब मांग सकते हैं एयरलाइंस से रिफंड?
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA द्वारा जारी नए Civil Aviation Requirements (CAR) की मानें तो आप कुछ परिस्थितियों में एयरलाइंस से अपना रिफंड मांग सकते हैं. अगर आपकी फ्लाइट की सीट टूटी है या बैठने लायक नहीं है या फिर शौचालय साफ-सुथरा नहीं है तो ऐसे में आप एयरलाइंस से रिफंड की मांग कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको बासी या खराब खाना दिया जा रहा है तो भी आप एयरलाइंस से रिफंड ले सकते हैं. इसके अलावा आप टिकट से जुड़ी कुछ समस्याओं में भी मुआवजे की मांग कर सकते हैं.
कैसे और किसे करें शिकायत?
आप जिस एयरलाइन में यात्रा कर रहे हैं उसी एयरलाइन में आपको यात्री एयरलाइन के कस्टमर ग्रिवेंस सिस्टम या इनके Official Complain Portal पर शिकायत कर सकते हैं. आपकी जो भी समस्या है आप इस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ऐसे में एयरसेवा पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं. समाधान नहीं मिलने पर आप Consumer Commission में भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं. इसपर आपकी समस्या का हल होने की पूरी उम्मीद है.