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Baggage Rules 2026: अब कितना सोना ला सकते हैं? ड्यूटी-फ्री लिमिट और एडवांस डिक्लेरेशन के नए नियम

बिना किसी परेशानी के इंटरनेशनल ट्रैवल को आसान बनाने और पक्का करने के लिए केंद्र सरकार ने बैगेज रूल्स 2026, साथ ही न्यू कस्टम्स बैगेज (डिक्लेरेशन एंड प्रोसेसिंग) रेगुलेशन 2026 को नोटिफाई किया है और एक कंसोलिडेटेड मास्टर सर्कुलर जारी किया है. फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा अनाउंस किए गए ये बदलाव पेपरवर्क कम करने, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और इंडियन एयरपोर्ट्स पर कस्टम्स क्लियरेंस को काफी तेज करने के लिए डिजाइन किए गए हैं.

Written By: Anshika thakur
Last Updated: February 10, 2026 17:26:01 IST

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Baggage Rules 2026: सरकार ने रविवार को भारत में ड्यूटी-फ्री इंपोर्टेड सामान लाने वाले यात्रियों के लिए लिमिट ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी. फरबरी को नोटिफाई किए गए बैगेज रूल्स 2026 के तहत, ज़मीन के अलावा किसी भी ट्रांसपोर्ट के तरीके से भारत आने वाले भारतीय मूल के किसी भी निवासी या टूरिस्ट को ₹75,000 तक का ड्यूटी-फ्री सामान क्लियर करने की इजाजत होगी अगर ऐसी चीज़ें यात्री के साथ या उनके ओरिजिनल बैगेज में रखी हों.

नए बैगेज रूल्स 2026 2 फरवरी की आधी रात से लागू हुए और दस साल पुराने बैगेज रूल्स की जगह लेंगे. भारत आने वाले विदेशी टूरिस्ट, जो बच्चे नहीं हैं उन्हें ₹25,000 तक के बैगेज की ड्यूटी-फ्री क्लियरेंस की इजाज़त होगी. बैगेज रूल्स 2016 में यह लिमिट ₹15,000 थी.

इलेक्ट्रॉनिक और एडवांस बैगेज डिक्लेरेशन

कई बदलावों में से, इलेक्ट्रॉनिक और एडवांस बैगेज डिक्लेरेशन लागू करना सबसे जरूरी है. भारत आने-जाने वाले यात्री अब यात्रा के दौरान, शायद फ़्लाइट के डेस्टिनेशन पर लैंड करने से पहले भी, अपना बैगेज डिजिटली डिक्लेयर कर सकते हैं, जिससे कस्टम काउंटर पर समय बचेगा. सरकार ने कहा है कि इससे इंटरनेशनल यात्रियों के लिए प्रोसेस और क्लियरेंस आसान हो जाएगा.

आप विदेश में कितना सोना ले जा सकते हैं?

ये बदले हुए नियम, कस्टम प्रोसेस को आसान बनाने और यात्रा को ज़्यादा पैसेंजर-फ्रेंडली बनाने के मकसद से 2 फरवरी, 2026 को लागू हुए. कुल मिलाकर, नए बैगेज नियमों से एयरपोर्ट पर कन्फ्यूजन कम होने, कस्टम काउंटर पर झगड़े कम होने और यात्रियों को ज़्यादा सुविधा मिलने की उम्मीद है.

नई बढ़ी हुई ड्यूटी-फ्री अलाउंस लिमिट क्या हैं?

सरकार ने अलग-अलग पैसेंजर कैटेगरी के लिए अलग-अलग ड्यूटी-फ्री अलाउंस लिमिट तय की हैं. भारतीय मूल के निवासी, टूरिस्ट और वैलिड नॉन-टूरिस्ट वीज़ा वाले विदेशी ₹75,000 तक का सामान ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं (पहले यह लिमिट ₹50,000 थी). विदेशी टूरिस्ट बिना कोई ड्यूटी दिए ₹25,000 का सामान ले जा सकते हैं. क्रू मेंबर्स के लिए ड्यूटी-फ्री अलाउंस लिमिट ₹2,500 तय की गई है.

आप विदेश में कितना सोना ले जा सकते हैं?

बदले हुए नियमों के तहत भारतीय मूल के योग्य लौटने वाले निवासी और टूरिस्ट जो एक साल से ज़्यादा समय से विदेश में हैं, अब सिर्फ़ वजन के आधार पर ड्यूटी-फ़्री ज्वेलरी ला सकते हैं. अब महिला यात्री 40 ग्राम तक ज्वेलरी ले जा सकती हैं, जबकि गैर-महिला यात्री बिना किसी कस्टम ड्यूटी के 20 ग्राम तक ज्वेलरी ले जा सकते हैं.

विदेश से ज्वेलरी ले जाने की पिछली लिमिट क्या थी?

पहले, एक साल से ज़्यादा समय तक विदेश में रहने वाले पैसेंजर को अपने असली बैगेज में ज्वेलरी की ड्यूटी-फ्री क्लीयरेंस की इजाजत थी, जो वजन और कीमत दोनों लिमिट पर निर्भर थी एक जेंटलमैन पैसेंजर के लिए 20 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा ₹50,000, और एक लेडी पैसेंजर के लिए 40 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा ₹100,000. बदले हुए नियमों में वैल्यू लिमिट हटा दी गई है और मौजूदा ट्रैवल की असलियत को दिखाने के लिए ड्यूटी-फ्री अलाउंस बढ़ा दिया गया है.

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Written By: Anshika thakur
Last Updated: February 10, 2026 17:26:01 IST

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