Live
Search
Home > बिज़नेस > Financial Year खत्म होने से पहले कहां निवेश करके बचाएं टैक्स? इन 3 Investment Options से मिलेंगे डबल फायदे

Financial Year खत्म होने से पहले कहां निवेश करके बचाएं टैक्स? इन 3 Investment Options से मिलेंगे डबल फायदे

यह न केवल आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, बल्कि टैक्स में भी रिबेट देता है. चलिए जानते हैं फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले कहां निवेश करने से टैक्स बचाया जा सकता है.

Written By: Kunal Mishra
Last Updated: March 9, 2026 19:44:07 IST

Mobile Ads 1x1

Best Investment Options: मार्च का महीना आते ही नौकरी करने वाले अधिकांश लोगों की चिंता बढ़ जाती है. दरअसल, उन्हें अपनी पूरे साल की कमाई का हिसाब देना होता है यानि टैक्स चुकाना होता है. फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से टैक्स बचाया जा सके. ऐसे में अगर आप किसी सही जगह या सरकारी योजनाओं जैसे LIC, पोस्ट ऑफिस या PPF स्कीम्स आदि में निवेश करते हैं तो ऐसे में 80C, 80D के नियमों के तहत आपको टैक्स में राहत मिल सकती है.

यह न केवल आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, बल्कि टैक्स में भी रिबेट देता है. चलिए जानते हैं फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले कहां निवेश करने से टैक्स बचाया जा सकता है. 

1. PPF में करें इनवेस्ट 

अगर आप फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले टैक्स बचाना चाहते हैं तो ऐसे में PPF में निवेश करना आपके लिए काफी लाभकारी हो सकता है. PPF स्कीम में आप 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का सालाना निवेश कर सकते हैं. हालांकि, यह स्कीम 15 सालों के लिए होती है बाद में मैच्योर हो जाने के बाद आप इसे 5 सालों के लिए एक्सटेंड भी करा सकते हैं. इसमें निवेश करने से  80C के तहत आपको टैक्स में छूट मिलती है, 

2. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

अगर आपके घर में कोई 10 साल से कम उम्र की बच्ची है तो ऐसे में उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश करके भी आप टैक्स बचा सकते हैं. इस स्कीम में आपको 8.2% का ब्याज मिलता है और 80C के तहत टैक्स में भी छूट मिलती है. समय अवधि पूरी हो जाने के बाद आपको यह पैसे ब्याज के साथ वह भी टैक्स फ्री मिल जाते हैं. 

3. LIC में करें निवेश 

अगर आप फाइनेंशियल ईयर से पहले अपना टैक्स बचाना चाहते हैं तो LIC की कोई पॉलिसी ले सकते हैं. आप चाहें तो जीवन लाभ, जीवन आनंद, जीवन रक्षक, जीवन लक्ष्य आदि जैसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर 80C के तहत टैक्स में रिबेट पा सकते हैं. एलआईसी में निवेश करने से न केवल टैक्स बचेगा बल्कि, आपका आने वाला भविष्य भी मजबूत और उज्जवल होगा. 

MORE NEWS

Home > बिज़नेस > Financial Year खत्म होने से पहले कहां निवेश करके बचाएं टैक्स? इन 3 Investment Options से मिलेंगे डबल फायदे

Written By: Kunal Mishra
Last Updated: March 9, 2026 19:44:07 IST

Mobile Ads 1x1

Best Investment Options: मार्च का महीना आते ही नौकरी करने वाले अधिकांश लोगों की चिंता बढ़ जाती है. दरअसल, उन्हें अपनी पूरे साल की कमाई का हिसाब देना होता है यानि टैक्स चुकाना होता है. फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से टैक्स बचाया जा सके. ऐसे में अगर आप किसी सही जगह या सरकारी योजनाओं जैसे LIC, पोस्ट ऑफिस या PPF स्कीम्स आदि में निवेश करते हैं तो ऐसे में 80C, 80D के नियमों के तहत आपको टैक्स में राहत मिल सकती है.

यह न केवल आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, बल्कि टैक्स में भी रिबेट देता है. चलिए जानते हैं फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले कहां निवेश करने से टैक्स बचाया जा सकता है. 

1. PPF में करें इनवेस्ट 

अगर आप फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले टैक्स बचाना चाहते हैं तो ऐसे में PPF में निवेश करना आपके लिए काफी लाभकारी हो सकता है. PPF स्कीम में आप 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का सालाना निवेश कर सकते हैं. हालांकि, यह स्कीम 15 सालों के लिए होती है बाद में मैच्योर हो जाने के बाद आप इसे 5 सालों के लिए एक्सटेंड भी करा सकते हैं. इसमें निवेश करने से  80C के तहत आपको टैक्स में छूट मिलती है, 

2. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

अगर आपके घर में कोई 10 साल से कम उम्र की बच्ची है तो ऐसे में उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश करके भी आप टैक्स बचा सकते हैं. इस स्कीम में आपको 8.2% का ब्याज मिलता है और 80C के तहत टैक्स में भी छूट मिलती है. समय अवधि पूरी हो जाने के बाद आपको यह पैसे ब्याज के साथ वह भी टैक्स फ्री मिल जाते हैं. 

3. LIC में करें निवेश 

अगर आप फाइनेंशियल ईयर से पहले अपना टैक्स बचाना चाहते हैं तो LIC की कोई पॉलिसी ले सकते हैं. आप चाहें तो जीवन लाभ, जीवन आनंद, जीवन रक्षक, जीवन लक्ष्य आदि जैसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर 80C के तहत टैक्स में रिबेट पा सकते हैं. एलआईसी में निवेश करने से न केवल टैक्स बचेगा बल्कि, आपका आने वाला भविष्य भी मजबूत और उज्जवल होगा. 

MORE NEWS