ITR Filing 2026: इनकम टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है. हाल ही में ITR फॉर्म्स में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससके तहत ITR की प्रक्रिया को कुछ सरल बनाया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Income Tax Department द्वारा असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए नए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं. खास बात यह है कि अगर आप अब तक एक से ज्यादा घर से किराए का मुनाफा कमा रहे थे तो अब आपको इसके लिए कोई जटिल फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी.
ऐसे में आप केवल ITR-1 भर सकते हैं. इस फॉर्म के जरिए अब आप अपने दो घरों की इनकम को आसानी से दिखा सकते हैं. अब इस प्रक्रिया को काफी सरल बनाया जा रहा है. चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
पहले क्या था नियम?
जानकारी के मुताबिक Income Tax Department द्वारा असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए नए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म नोटिफाई किए जाने से पहले नियम काफी अलग थे. पहले नियम यह थे कि अगर आपके पास एक से ज्यादा घर हैं तो ऐसे में इसके लिए आपको ITR-2 या ITR-3 फॉर्म भरना पड़ता था. अन्य फॉर्म्स के मुकाबले यह दोनों फॉर्म्स काफी मुश्किल होते थे, लेकिन अब अगर आप एक से ज्यादा घर से किराया लेते हैं तो ऐसे में आप ITR-1 या ITR-4 फॉर्म भरकर भी काम चला सकते हैं. यह फॉर्म्स पूरी तरह से मान्य रहेंगे. आप यह फॉर्म तभ भी भर सकते हैं, जब आप उन घरों का इस्तेमाल खुद कर रहे हों न कि आप उसकी किराया ले रहे हों तब ही आपको यह फॉर्म भरना है.
कौन सा फॉर्म कहां आता है काम?
इनकम टैक्स भरने के लिए वैसे तो कई अलग-अलग फॉर्म्स हैं. अगर आप कैपिटल गेन, सैलरी या फिर एक से ज्यादा मकानों से किराया ले रहे हैं और आपके पास किसी प्रकार की बिजनेस इनकम नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको ITR-2 भरना होता है. वहीं, अगर आप बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम वाले व्यक्ति हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ITR-3 फॉर्म भरना होता है.