इंडिया न्यूज, Business News (KYC For Demat Account Holders):
यदि आपका डीमैट अकाउंट है और शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, बाजार नियामक सेबी ने नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इन नए नियमों में से एक है 30 जून 2022 तक KYC अनिवार्य। यदि आप 30 जून 2022 तक अपना KYC नहीं करवाते तो KYC आपका डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद आज शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे।
इससे पहले कि आपका डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएं, तुरंत केवाईसी करवा लें। 30 जून के बाद बिना केवाईसी वाले डीमैट अकाउंट होल्डर्स न तो शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। KYC पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही शेयर अकाउंट तक ट्रांसफर हो सकेंगे।
जानकारी के मुताबिक डीमैट, ट्रेडिंग खाता धारक को इन 6 KYC विशेषताओं को अपडेट करना जरुरी है। लेकिन सभी डीमैट खातों को अभी तक 6 KYC मानदंडों के साथ अपडेट नहीं किया गया है। अत: 6 जानकारियों के साथ KYC करना जरूरी है। इनमें नाम, पता, पैन नम्बर, ईमेल, मोबाइल नंबर और आय सीमा शामिल है। 1 जून, 2021 से खोले गए डीमैट खातों के लिए ये सभी 6-KYC मानदंड अनिवार्य कर दिए गए हैं।
अपने डीमैट अकाउंट को डीएक्टिव होने से बचाने के लिए अपने स्टॉक ब्रोकर से संपर्क कीजिए। सभी ब्रोकर्स अपने क्लाइट्स यानी डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स को KYC कराने की सलाह दे रहे हैं। लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस KYC की सुविधा आनलाइन दे रहे हैं।
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