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कंबल-तकिया उठाना मजाक नहीं, 5 साल तक की सजा का है नियम

Indian Railway: ट्रेन से कंबल, तकिया या तौलिया का ले जाना कहीं से मजाक नहीं है. रेलवे संपत्ति की चोरी पर 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है. जानिए नियम क्या कहते हैं.

Indian Railway: लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों को तकिया, चादर और कंबल जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं इन्हें गलती से भी अपने बैग में रखकर घर ले जाना अपराध है? हाल ही में कानपुर में एक पुलिसकर्मी को ट्रेन की चादर/कंबल ले जाने के आरोप में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा हिरासत में लेने की खबर के बाद यह सवाल फिर चर्चा में आ गया है. आइए जानते हैं, रेलवे का कंबल, चादर, तकिया घर ले जाने पर क्या सजा है.
भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों के एसी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों को आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए तकिया और चादरों के साथ कंबल जैसी लिनेन की वस्तुएं दी जाती है. हालांकि, ये वस्तुएं केवल यात्रा के दौरान इस्तेमाल के लिए ही होती हैं. यात्रा समाप्त होने के बाद इन्हें वापस करना जरूरी होता है. इन्हें घर ले जाना ‘रेलवे संपत्ति की चोरी’ माना जाता है और कानूनी जुर्म भी है.


कंबल, बेडशीट और तकिए की चोरी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2018 में इंडियन रेलवे के अंदर कंबल, बेडशीट और तकिए की चोरी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां बताया गया था कि रेलवे से 2 लाख तौलिया, 81 हजार बेडशीट और 7 हजार कंबल चोरी हुए थे. रेलवे ने इस तरह की चोरी को रोकने के लिए सजा के साथ जुर्माना दोनों का प्रावधान किया हुआ है. 

क्या है सजा?

रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1996 के अनुसार, अगर आप पहली बार ऐसा चोरी करते पकड़े जाते हैं तो आपको 1 साल की सजा सुनाई जा सकती है, साथ ही 1 हजार रुपया जुर्माना भरना भी पड़ सकता है. लेकिन अगर आप इस तरह की चोरी दूसरीबार या बार-बार करते हैं तो आपके ऊपर 5 साल की जेल के साथ बढ़ा हुआ जुर्माना लगाया जा सकता है.

किसको होता है नुकसान

रेलवे में होने वाले किसी भी प्रकार के चोरी का नुकसान भारतीय रेलवे को ही भुगतना पड़ता है. इस चोरी से रेलवे को करोड़ों में नुकसान होता है.


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