Indian Railway: ट्रेन से कंबल, तकिया या तौलिया का ले जाना कहीं से मजाक नहीं है. रेलवे संपत्ति की चोरी पर 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है. जानिए नियम क्या कहते हैं.
भारतीय रेल
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