LPG New Rule 2026: केंद्र सरकार ने शनिवार को, राज्यों को कमर्शियल LPG का 20 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन मंज़ूर कर दिया, जिससे राज्यों को केंद्र से मिलने वाली कुल सप्लाई संकट से पहले के स्तरों के 50 प्रतिशत तक पहुंच गई है. यह अतिरिक्त सप्लाई मुख्य रूप से रेस्टोरेंट, ढाबों, होटलों और अन्य कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टरों के लिए है. यह अतिरिक्त आवंटन 23 मार्च, 2026 से लागू होगा और अगले आदेश जारी होने तक लागू रहेगा. आवंटन का दुरुपयोग न हो इसके लिए भी सरकार ने शर्त रखी हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरी खबर. 23 मार्च से अगले आदेश तक अतिरिक्त LPG आवंटन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव, नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर उन्हें इस अतिरिक्त आवंटन और इसके लाभ उठाने की शर्तों के बारे में जानकारी दी. पत्र में कहा गया है कि 23 मार्च, 2026 से प्रभावी और अगले आदेश तक जारी रहते हुए, राज्यों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त LPG आवंटित की जा रही है, जिससे कुल आवंटन बढ़कर संकट से पहले के स्तरों के 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है. OMC के साथ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है यह अतिरिक्त 20 प्रतिशत आवंटन प्राथमिकता के आधार पर रेस्टोरेंट, ढाबों, होटलों, इंडस्ट्रियल कैंटीनों, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी इकाइयों, राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सब्सिडी वाली कैंटीनों और आउटलेट्स, सामुदायिक रसोई, प्रवासी श्रमिकों के लिए 5-kg FTL (फ्री ट्रेड LPG) सिलेंडरों और अन्य ज़रूरी सेक्टरों को वितरित किया जाएगा. इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय लागू किए जाएंगे कि इस आवंटन का दुरुपयोग न हो. सरकार ने यह शर्त रखी है कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल LPG उपयोगकर्ताओं को LPG खरीदने से पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रखेंगी रिकॉर्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनियां प्रत्येक उपभोक्ता के संचालन के दायरे, LPG उपयोग के पैटर्न और वार्षिक LPG ज़रूरतों के संबंध में रिकॉर्ड भी रखेंगी. इसके अतिरिक्त, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल LPG उपयोगकर्ताओं के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यरत सिटी गैस वितरण कंपनी से PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन के लिए आवेदन करना और इसे प्राप्त करने के लिए ज़रूरी तैयारियां करना अनिवार्य है. केवल इस शर्त को पूरा करने पर ही वे अतिरिक्त LPG आवंटन के लिए पात्र होंगे.