नए इनकम टैक्स कानून को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं. इन नियमों पर अगले 15 दिनों के लिए सुझाव मांगे गए हैं.
Income Tax Rules 2026
Income Tax Rules 2026: 1 अप्रैल, 2026 से देश के इनकम टैक्स सिस्टम में एक बड़ा बदलाव होने वाला है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम-टैक्स रूल्स, 2026 का ड्राफ्ट और टैक्स रिटर्न फॉर्म का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें पहली बार साफ तौर पर बताया गया है कि नया इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 असल में कैसे काम करेगा.
ये ड्राफ्ट प्रस्ताव 15 दिनों के लिए यानी 22 फरवरी, 2026 तक, आम लोगों की टिप्पणियों के लिए खुले हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स, प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री बॉडीज़ को इन प्रस्तावों की समीक्षा करने और फीडबैक देने के लिए आमंत्रित किया है, यह कहते हुए कि इसका मकसद नियम बनाने की प्रक्रिया को ज़्यादा भागीदारी वाला और व्यावहारिक बनाना है.
हमारे देश में अभी जो टैक्स कानून लागू हैं, वे 1961 से चले आ रहे हैं. नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025, इनकी जगह लेगा. लोगों के सुझावों को शामिल करने और कुछ और सुधार करने के बाद, इसे 1 अप्रैल, 2026 से लागू किया जाएगा. सरकार का मकसद टैक्स नियमों को मॉडर्न बनाना और उन्हें आसान भाषा में पेश करना है. इसीलिए नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 कर दी गई है. इससे नया सिस्टम समझना आसान होगा और टैक्स डिपार्टमेंट के साथ विवाद भी कम होंगे.
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि ड्राफ्ट में बताए गए नियम 1962 के इनकम टैक्स नियमों की जगह लेंगे, जो 1961 के इनकम टैक्स एक्ट के साथ छह दशकों से ज़्यादा समय से लागू थे. इन नियमों को अपडेट करने की ज़रूरत थी क्योंकि वे अब मौजूदा आर्थिक और डिजिटल माहौल के हिसाब से सही नहीं थे.
नए नियमों में टैक्स फॉर्म को आसान बनाने पर भी ज़ोर दिया गया है. ये फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे और इनमें ऑटोमेटेड रिकॉन्सिलिएशन और प्री-फिलिंग जैसी कई मॉडर्न सुविधाएं शामिल होने की उम्मीद है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों ने ड्राफ्ट नियमों और फॉर्म के बारे में जानकारी देते हुए कहा, "इनकम टैक्स नियमों और फॉर्म को आसान बनाया गया है. प्रस्तावित इनकम टैक्स नियम, 2026 के तहत, नियमों की संख्या घटाकर 333 कर दी गई है, जबकि फॉर्म की संख्या घटाकर 190 कर दी गई है. इनकम टैक्स नियम, 1962 के तहत, ये संख्याएँ क्रमश 511 और 399 थीं." प्रस्तावित इनकम टैक्स नियमों में आसान भाषा का इस्तेमाल किया गया है और उन कंप्लायंस ज़रूरतों को खत्म कर दिया गया है जिनकी अब ज़रूरत नहीं है.
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