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Income Tax Rules 2026: सैलरी से गिफ्ट तक, 1 अप्रैल से बदल जाएगा टैक्स का पूरा खेल! जानें 10 बड़े बदलाव

New Income Tax Rules 2026: नकम टैक्स रूल्स, 2026, आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे. इसका मतलब है कि ये नियम फ़ाइनेंशियल ईयर 2026-27 के दौरान कमाई गई इनकम पर और असेसमेंट ईयर 2027-28 के लिए फ़ाइल किए गए टैक्स रिटर्न पर लागू होंगे. ऐसे में चलिए 10 बड़े बदलाव जो आपकी फ़ाइनेंशियल स्थिति पर असर डालेंगे उन पर नजर डालें.

New Income Tax Rules 2026: देश में 1 अप्रैल 2026 से केंद्र सरकार में एक नई इनकम टैक्स व्यवस्था लागू होने वाली है. नया कानून मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा. इनकम टैक्स रूल्स, 2026 के ड्राफ़्ट के अनुसार, मध्यम-वर्ग के टैक्सपेयर्स, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों और बड़े बिज़नेस ग्रुप्स के लिए टैक्स कैलकुलेट करने के तरीकों में पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा.
ये ड्राफ़्ट नियम 22 फरवरी, 2026 तक आम लोगों के सुझावों के लिए खुले थे. नए नियमों का मकसद ‘परक्विज़िट्स’—यानी सैलरी के साथ मिलने वाले फ़ायदे, जैसे कंपनी की तरफ़ से दिया गया घर, कार और गिफ़्ट की वैल्यू तय करने के लिए एक फ़िक्स्ड फ़ॉर्मूला बनाना है, जिससे टैक्स असेसमेंट और कैलकुलेशन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके. ऐसे में चलिए 10 बड़े बदलाव जो आपकी फ़ाइनेंशियल स्थिति पर असर डालेंगे उन पर नजर डालें.

नया कानून FY 2026-27 से लागू होगा

इनकम टैक्स रूल्स, 2026, आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे. इसका मतलब है कि ये नियम फ़ाइनेंशियल ईयर 2026-27 के दौरान कमाई गई इनकम पर और असेसमेंट ईयर 2027-28 के लिए फ़ाइल किए गए टैक्स रिटर्न पर लागू होंगे. यह नया ढांचा इनकम टैक्स एक्ट, 2025 को सपोर्ट करने के लिए पेश किया गया है, जो टैक्स कैलकुलेशन की प्रक्रिया को और आसान बनाता है.

₹7.5 लाख से ज़्यादा के रिटायरमेंट फ़ंड कंट्रीब्यूशन पर टैक्स

अगर आपका एम्प्लॉयर आपके प्रोविडेंट फ़ंड (PF), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), या सुपरएनुएशन फ़ंड में सालाना ₹7.5 लाख से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन करता है, तो ऐसे कंट्रीब्यूशन पर अब टैक्स लगेगा. ड्राफ़्ट नियमों में एक खास फ़ॉर्मूला बताया गया है, जिसके तहत ₹7.5 लाख की लिमिट से ज़्यादा के किसी भी कंट्रीब्यूशन को साथ ही उस ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाले रिटर्न (ब्याज/डिविडेंड) को ‘टैक्सेबल परक्विज़िट्स’ के तौर पर क्लासिफ़ाई किया जाएगा.

लीज़ पर लिए गए घर के लिए अलग नियम

अगर कोई कंपनी खुद कोई प्रॉपर्टी लीज़ पर लेती है और उसे किसी कर्मचारी को देती है, तो नियम अलग होते हैं. ऐसे मामलों में, टैक्सेबल वैल्यू या तो कंपनी द्वारा दिया गया असली किराया या कर्मचारी की सैलरी का 10%—इनमें से जो भी कम हो, उसे माना जाएगा. यह नियम बड़े शहरों में लीज़ पर लिए गए घरों पर लागू होता है.

कंपनी की तरफ़ से दिए गए घर का वैल्यूएशन

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए, कंपनी की तरफ़ से दिए गए घर यानी रहने की जगह की टैक्सेबल वैल्यू अब शहर की आबादी के आधार पर तय की जाएगी…
40 लाख से ज़्यादा आबादी: सैलरी का 10% टैक्सेबल वैल्यू माना जाएगा.
15 से 40 लाख के बीच की आबादी: सैलरी का 7.5% टैक्सेबल वैल्यू माना जाएगा.
दूसरे शहर: सैलरी का 5%. अगर कर्मचारी खुद किराए का कुछ हिस्सा देता है, तो वह रकम इस वैल्यू से घटा दी जाएगी.

त्योहारों पर मिलने वाले तोहफ़ों की सीमा ₹15,000 तय

कंपनियों से मिलने वाले तोहफ़े, वाउचर या टोकन अब सिर्फ़ ₹15,000 की कुल सालाना सीमा तक ही टैक्स-फ्री होंगे. अगर पूरे साल में मिले तोहफ़ों की कुल वैल्यू ₹15,000 से ज़्यादा हो जाती है, तो पूरी रकम पर टैक्स लगेगा। पहले, यह सीमा काफ़ी कम थी.

कंपनी की कार इस्तेमाल करना अब ज़्यादा महंगा होगा

कंपनी की कार को ऑफिशियल और पर्सनल, दोनों कामों के लिए इस्तेमाल करने पर एक तय मासिक टैक्सेबल वैल्यू तय की गई है…
इंजन की क्षमता 1.6 लीटर तक: ₹5,000 प्रति माह.
इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से ज़्यादा: ₹7,000 प्रति माह.
ड्राइवर की सुविधा: ₹3,000 प्रति माह अतिरिक्त.
टैक्स की देनदारी की गिनती करते समय ये तय वैल्यू सैलरी की इनकम में जोड़ दी जाएंगी.

ऑफिस में ₹200 तक का खाना टैक्स-फ्री

काम के घंटों के दौरान मिलने वाला खाना या बिना अल्कोहल वाले ड्रिंक्स टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे, बशर्ते उनकी वैल्यू ₹200 प्रति मील से ज़्यादा न हो. इसमें ऑफिस की कैंटीन, मील कूपन और कॉर्पोरेट मील प्रोग्राम शामिल हैं.

एम्प्लॉयर से लिए गए लोन पर टैक्स

अगर कोई कंपनी बिना किसी ब्याज के या रियायती ब्याज दर पर लोन देती है, तो ऐसे लोन से मिलने वाला फ़ायदा टैक्सेबल होगा. टैक्स की देनदारी की गिनती भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की मौजूदा ब्याज दरों के आधार पर की जाएगी. हालांकि, ₹2 लाख तक के लोन, या किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए विशेष रूप से लिए गए लोन पर टैक्स नहीं लगेगा.

टैक्स-फ्री इनकम से जुड़े खर्चों के बारे में नियम

अगर आपकी इनकम टैक्स से छूट वाली है, तो ऐसी इनकम से जुड़े खर्चों का दावा करने के लिए एक नया फ़ॉर्मूला पेश किया गया है. इस इनकम को पैदा करने वाले निवेशों के औसत सालाना मूल्य के 1% के बराबर रकम को एक मान्य खर्च माना जाएगा; हालाँकि, यह रकम आपके द्वारा असल में दावा किए गए कुल खर्चों से ज़्यादा नहीं हो सकती.

विदेशी डिजिटल व्यवसायों के लिए ₹2 करोड़ की सीमा

डिजिटल व्यवसाय करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए ‘महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति’ (Significant Economic Presence) की एक सीमा तय की गई है. अगर कोई कंपनी भारत के अंदर ₹2 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाती है, या उसके 300,000 से ज़्यादा भारतीय यूज़र हैं, तो उसे भारत में टैक्स देना होगा.

Shristi S

Shristi S has been working in India News as Content Writer since August 2025, She's Working ITV Network Since 1 year first as internship and after completing 3 months intership Shristi Joined Inkhabar Haryana of ITV Group on November 2024. She Worked in Inkhabar Haryana 9 months there she cover full Haryana news. Currently In India News her speciality is hard news, lifestyle, entertainment, Business.

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