New PAN Card Forms: हाल ही में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्थाई खाता संख्या यानी PAN के आवेदन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है, यदि आप भी नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो जान लीजिए अब सिर्फ आधार कार्ड देकर पैन कार्ड नहीं बनवा पाएंगे. अब से आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म भरना होगा, आधार के अलावा कुछ दस्तावेज सब्मिट करने होंगे और अपने मोबाइल नंबर के साथ ई-मेल आईडी भी देनी होगी. आयकर विभाग के साथ और कौन सी जानकारी शेयर करने होंगे, जानिए विस्तार से-
नए पैन कार्ड के लिए भरने होंगे नए फॉर्म
अब से टैक्सपेयर्स को नए पैन कार्ड के आवेदन के लिए फॉर्म 93, फॉर्म 94, फॉर्म 95 और फॉर्म 96 भरने होंगे. ये फॉर्म्स अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से जारी किए गए हैं , जिसमें भारतीय नागरिक, विदेशी नागरिक और घरेलू एवं विदेशी संस्थाओं के अनुरूप श्रेणियां हैं. नीचे जानिए आपके लिए कौन -सा एप्लीकेशन फॉर्म वैलिड होगा.
- फॉर्म 93: यह फॉर्म उन टैक्सपेयर्स के लिए है जो भारत के नागरिक हैं.
- फॉर्म 94: भारत में रजिस्टर्ड कंपनी और संस्थाओं के लिए मान्य होगा.
- फॉर्म 95: विदेशी नागरिक और प्रवासी भारतीय यानी NRI को इस फॉर्म के जरिए आवेदन देना होगा.
- फॉर्म 96: ये उन कंपनी और संस्थाओं के लिए है जो भारत की सीमा के बाहर या विदेश में रजिस्टर्ड हैं.
पहले से कितने बदले नियम?
पैन कार्ड आवेदन के लिए 1 अप्रैल 2026 से लागू नए नियमों को इनकम टैक्स, 1962 के नियम 114 के साथ रिप्लेस किया गया है और कैटेगरी के मुताबिक 4 फॉर्म निकाले गए हैं. वहीं पहले टैक्सपेयर्स को पैन कार्ड बनाने के लिए विभिन्न कैटेगरी के तहत 2 फॉर्म्स भरने होते थे. इसमें फॉर्म 49A का प्रयोग भारतीय नागरिक और घरेलू संस्थाए के लिए जारी किया गया था, जबकि फॉर्म 49AA विदेशी नागरिक और विदेशी संस्थाओं पर लागू होता था।
कौन-कौन सी जानकारी देनी होगी?
1 अप्रैल 2026 से लागू नियमों के मुताबिक नीचे दी गई सभी जानकारियां आयकर विभाग से साझा करनी होंगी, जानिए विस्तार से-
- आवेदक को अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आई दोनों शेयर करनी होंगी. इससे आवेदक अपने आप एप्लीकेशन को ट्रेक कर पाएंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सीधे अपडेट भी ले सकेंगे.
- आवेदन की प्रक्रिया को आसान करने के लिए फॉर्म से केवाईसी से जुड़े डिटेल्स, शॉर्ट नेम और पुराने नाम की जानकारी आदि जैसे ऑप्शन हटा दिए गए हैं.
- अब पैन कार्ड आवेदक को अपना पूरा नाम और अपनी माता का नाम दर्ज करना होगा, जिससे वेरिफिकेशन आसानी से हो सके.
- अब से नए एप्लीकेंट्स को अपने आवास की स्थिति के बारे में भी जानकारी देनी होगी.
- आयकर विभाग ने नई सुविधा भी जोड़ी है, जिसमें आप अपने ऑफिस के पते पर पैन कार्ड मंगवा सकते हैं. इसके लिए अतिरिक्त डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे.
Old Form 49A has been replaced with New Forms 93 and 94.
✅Form 93 – PAN allotment application for individual Indian citizens.
✅Form 94 – PAN allotment application for Indian entities/companies.#IncomeTaxAct2025 #SaralKanoonSashaktBharat@nsitharamanoffc @officeofPCM… pic.twitter.com/RuZmrkeVKs
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) April 7, 2026
आधार कार्ड के अलावा कौन से दस्तावेज लगेंगे?
आयकर विभाग के पुराने नियमों के मुताबिक, स्पेसिफिक फॉर्म फिल-अप करने के अलावा सिर्फ आधार कार्ड ही देना होता था, जबकि नए नियमों से पैन कार्ड एप्लीकेशन और वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पारदर्शी बनाने और गलतियों को कम करने में मदद मिलेगी.
अब से आपको नया पैन कार्ड बनाने के लिए वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, हाई स्कूल (10 क्लास का सर्टिफिकेट या मार्कशीट) या मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए शपथ पत्र की भी जरूरत हो सकती है.
1 अप्रैल से पहले किया था अप्लाई?
नए पैन कार्ड बनवाने के नियम और फॉर्म में बदलाव के बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल किए हैं. जैसे- जिन लोगों ने 31 मार्च तक पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है, उनका क्या होगा? क्या पुराने पैन कार्ड अब मान्य नहीं होंगे? तो आपको बता दें कि पुराने पैन कार्ड भी पूरी तरीके से मान्य हैं.
आयकर विभाग ने सिर्फ नए आवेदकों के लिए कैटगरी के हिसाब से फॉर्म जारी किए हैं, ताकि प्रोसेस में कन्फ्यूजन को कम किया जा सके. नए बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों 31 मार्च 2026 तक अप्लाई कर दिया है, उन्हें दोबारा पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं देना होगा.