Railway New Rules: भारतीय रेलवे अक्सर खुद को अपग्रेड करने के लिए कोई न कोई बदलाव करता रहता है. एक बार फिर रेल यात्रा से जुड़ा बदलाव किए जाने को लेकर खबर आ रही है. अब 1 अप्रैल 2026 यानि आज से ट्रेन की टिकट कैंसिलेशन में बदलाव होने जा रहा है. नए नियमों के मुताबिक अगर आप ट्रेन चलने या छूटने से कुछ घंटे पहले अपना टिकट कैंसल करते हैं तो ऐसे में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
यात्रियों के लिए यह बदलाव आज से लागू किए जाने की बात कही जा रही है. माना जा रहा है कि रेल टिकट को लेकर होने वाले फर्जीवाड़े को लेकर इस फैसले को लागू किया गया है.
टिकट रद्द कराने पर नहीं मिलेगा रिफंड
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में रेल टिकट कैंसिलेशन से जुड़े नियमों की घोषणा करते हुए कहा कि अगर यात्री अपनी टेन का टिकट रेल छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले टिकट कैंसल नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में उन्हें एक रुपया भी रिफंड के तौर पर
नहीं मिलेगा. आप द्वारा की गई छोटी सी लापरवाही आपको हजारों रुपये का नुकसान करा सकती है. पहले यह नियम केवल 4 घंटे का ही था, जिसे बढ़ाकर अब 8 घंटे कर दिया गया है.
क्या हैं रेलवे के नए नियम?
रेलवे के टिकट रद्द करने के नियमों में आज यानि 1 अप्रैल से बदलाव किए जाने की बात की जा रही है. मान के चलिए कि अगर आप ट्रेन छूटने के 72 घंटे यानि 3 दिन पहले टिकट कैंसल कराते हैं तो ऐसे में आपको कैंसिलेशन चार्जिस का ही भुगतान करना होगा और आपका बाकी अमाउंट मिल जाएगा. वहीं, अगर आप 8 से 24 घंटे के पहले टिकट बुक कराते हैं तो ऐसे में 50 प्रतिशत तक पैसा काट लिया जाएगा. वहीं, अगर आप 8 घंटे से कम समय में अपना टिकट रद्द कराते हैं तो ऐसे में आपको एक रुपये का भी रिफंड नहीं मिलेगा. इसलिए ज्यादा रिफंड पाने के लिए आपको अपना ट्रेन टिकट कुछ दिनों पहले ही रद्द करा देना चाहिए.