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Small Savings Scheme: क्या सरकार ने बड़ा दी PPF-SSY समेत स्मॉल सेविंग स्कीम पर दरें, नए साल पर वित्त मंत्रालय का अहम फैसला?

Small Savings Scheme: वित्त मंत्रालय ने बुधवार 31 दिसंबर 2025 को FY 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही के लिए अन्य छोटी बचत योजनाओं के साथ-साथ सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) खाते की ब्याज दर की घोषणा की.

Written By: Pushpendra Trivedi
Last Updated: January 1, 2026 21:47:31 IST

Small Savings Scheme: वित्त मंत्रालय ने बुधवार 31 दिसंबर 2025 को FY 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही के लिए अन्य छोटी बचत योजनाओं के साथ-साथ सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) खाते की ब्याज दर की घोषणा की. जनवरी-मार्च तिमाही के लिए SCSS ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसका मतलब है कि सीनियर सिटीजन नए SCSS निवेश पर 8.2% ब्याज का लाभ उठाना जारी रख सकते हैं. FY 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए SCSS ब्याज दर की घोषणा वित्त मंत्रालय ने 30 सितंबर, 2025 को की थी. मंत्रालय ने तब भी ब्याज दर को 8.2% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया था.

ब्जाज दरों में बदलाव नहीं

SCSS एक छोटी बचत योजना है जो विशेष रूप से सीनियर सिटीजन के लिए उपलब्ध है. यह योजना वर्तमान में 8.2% ब्याज दे रही है, जो भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक और अन्य जैसे सभी शीर्ष बैंकों द्वारा दी जाने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरों से अधिक है. SCSS ब्याज दर 1 अप्रैल, 2023 से 8.2% पर अपरिवर्तित बनी हुई है. यह योजना लाखों सीनियर सिटीजन और रिटायर लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है क्योंकि यह 30 लाख रूपए तक की जमा राशि पर गारंटीड आवधिक ब्याज आय प्रदान करती है.

SCSS खाता कौन खोल सकता है?

SCSS खाता 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी सीनियर सिटीजन खोल सकता है. इस योजना का लाभ 55 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के रिटायर सिविलियन कर्मचारी और 50 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के रिटायर रक्षा कर्मचारी भी उठा सकते हैं. SCSS खाता सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम नियम 2019 द्वारा शासित होता है. इसमें कहा गया है कि सीनियर सिटीजन SCSS खाता व्यक्तिगत रूप से या अपने जीवनसाथी के साथ संयुक्त रूप से खोल सकते हैं. हालांकि, संयुक्त खाते के मामले में जमा की गई कुल राशि पहले खाताधारक की मानी जाएगी.

आप SCSS के तहत कितना निवेश कर सकते हैं?

एक व्यक्ति अपने सभी SCSS खातों में ₹30 लाख तक का निवेश कर सकता है. सीनियर सिटीजन जोड़े अपने अलग-अलग SCSS खातों में प्रत्येक ₹30 लाख का निवेश कर सकते हैं. SCSS इन्वेस्टमेंट पर ब्याज पहली बार जमा करने की तारीख से 31 मार्च/30 सितंबर/31 दिसंबर तक दिया जाता है और उसके बाद ब्याज 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को दिया जाता है. 

SCSS दर कैसे तय होती है?

श्यामाला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों के अनुसार, SCSS, NSC, PPF, SSY जैसी छोटी बचत योजनाएं सेकेंडरी मार्केट में तुलनात्मक मैच्योरिटी वाले G-sec की यील्ड को ट्रैक करती हैं. यह समिति 2010 में बनाई गई थी. इसने विभिन्न छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें तय करने के लिए तुलनात्मक मैच्योरिटी वाली केंद्र सरकार की सिक्योरिटीज (G-Sec) की सेकेंडरी मार्केट यील्ड को 0.25% स्प्रेड के साथ जोड़ने की सिफारिश की थी. इसके अनुसार, SCSS ब्याज दर सेकेंडरी मार्केट में मौजूदा 5-साल की G-Sec यील्ड प्लस 0.25% के आधार पर तय की जानी चाहिए. हालांकि, छोटी बचत योजना की ब्याज दर को रिवाइज करने का अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय करता है और यह हमेशा समिति की सिफारिशों का सख्ती से पालन नहीं करता.

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Small Savings Scheme: क्या सरकार ने बड़ा दी PPF-SSY समेत स्मॉल सेविंग स्कीम पर दरें, नए साल पर वित्त मंत्रालय का अहम फैसला?

Small Savings Scheme: वित्त मंत्रालय ने बुधवार 31 दिसंबर 2025 को FY 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही के लिए अन्य छोटी बचत योजनाओं के साथ-साथ सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) खाते की ब्याज दर की घोषणा की.

Written By: Pushpendra Trivedi
Last Updated: January 1, 2026 21:47:31 IST

Small Savings Scheme: वित्त मंत्रालय ने बुधवार 31 दिसंबर 2025 को FY 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही के लिए अन्य छोटी बचत योजनाओं के साथ-साथ सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) खाते की ब्याज दर की घोषणा की. जनवरी-मार्च तिमाही के लिए SCSS ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसका मतलब है कि सीनियर सिटीजन नए SCSS निवेश पर 8.2% ब्याज का लाभ उठाना जारी रख सकते हैं. FY 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए SCSS ब्याज दर की घोषणा वित्त मंत्रालय ने 30 सितंबर, 2025 को की थी. मंत्रालय ने तब भी ब्याज दर को 8.2% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया था.

ब्जाज दरों में बदलाव नहीं

SCSS एक छोटी बचत योजना है जो विशेष रूप से सीनियर सिटीजन के लिए उपलब्ध है. यह योजना वर्तमान में 8.2% ब्याज दे रही है, जो भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक और अन्य जैसे सभी शीर्ष बैंकों द्वारा दी जाने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरों से अधिक है. SCSS ब्याज दर 1 अप्रैल, 2023 से 8.2% पर अपरिवर्तित बनी हुई है. यह योजना लाखों सीनियर सिटीजन और रिटायर लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है क्योंकि यह 30 लाख रूपए तक की जमा राशि पर गारंटीड आवधिक ब्याज आय प्रदान करती है.

SCSS खाता कौन खोल सकता है?

SCSS खाता 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी सीनियर सिटीजन खोल सकता है. इस योजना का लाभ 55 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के रिटायर सिविलियन कर्मचारी और 50 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के रिटायर रक्षा कर्मचारी भी उठा सकते हैं. SCSS खाता सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम नियम 2019 द्वारा शासित होता है. इसमें कहा गया है कि सीनियर सिटीजन SCSS खाता व्यक्तिगत रूप से या अपने जीवनसाथी के साथ संयुक्त रूप से खोल सकते हैं. हालांकि, संयुक्त खाते के मामले में जमा की गई कुल राशि पहले खाताधारक की मानी जाएगी.

आप SCSS के तहत कितना निवेश कर सकते हैं?

एक व्यक्ति अपने सभी SCSS खातों में ₹30 लाख तक का निवेश कर सकता है. सीनियर सिटीजन जोड़े अपने अलग-अलग SCSS खातों में प्रत्येक ₹30 लाख का निवेश कर सकते हैं. SCSS इन्वेस्टमेंट पर ब्याज पहली बार जमा करने की तारीख से 31 मार्च/30 सितंबर/31 दिसंबर तक दिया जाता है और उसके बाद ब्याज 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को दिया जाता है. 

SCSS दर कैसे तय होती है?

श्यामाला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों के अनुसार, SCSS, NSC, PPF, SSY जैसी छोटी बचत योजनाएं सेकेंडरी मार्केट में तुलनात्मक मैच्योरिटी वाले G-sec की यील्ड को ट्रैक करती हैं. यह समिति 2010 में बनाई गई थी. इसने विभिन्न छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें तय करने के लिए तुलनात्मक मैच्योरिटी वाली केंद्र सरकार की सिक्योरिटीज (G-Sec) की सेकेंडरी मार्केट यील्ड को 0.25% स्प्रेड के साथ जोड़ने की सिफारिश की थी. इसके अनुसार, SCSS ब्याज दर सेकेंडरी मार्केट में मौजूदा 5-साल की G-Sec यील्ड प्लस 0.25% के आधार पर तय की जानी चाहिए. हालांकि, छोटी बचत योजना की ब्याज दर को रिवाइज करने का अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय करता है और यह हमेशा समिति की सिफारिशों का सख्ती से पालन नहीं करता.

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