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दिसंबर में ये 4 काम हर हाल में करें! टैक्सपेयर्स के लिए जारी हुआ खास शेड्यूल

टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर आ गई है. दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में सरकार ने कुछ खास तारीखें तय की हुई हैं, जिन पर आपको फोकस करना होगा. ये तारीखें मिस हो गईं तो पेनल्टी भी लग सकती है. इसलिए फटाफट ये सभी तारीख आप चेक कर लीजिए.

Written By: Mohammad Nematullah
Last Updated: December 1, 2025 13:25:05 IST

दिसंबर 2025 इनकम टैक्स फाइल करने वालों के लिए एक अहम महीना होने वाला है. इस महीने कई जरूरी डेडलाइन तय की गई है. जिनका सीधा असर टैक्स फाइलिंग, एडवांस टैक्स और डॉक्यूमेंट जमा करने पर पड़ेगा. डेडलाइन मिस करने पर पेनल्टी इंटरेस्ट या नोटिस जैसी दिक्कतें आ सकती है. इसलिए टैक्सपेयर्स को दिसंबर शुरू होते ही अपने कैलेंडर क्लियर कर लेने चाहिए.

10 दिसंबर 2025

ऑडिटेड अकाउंट्स के लिए ITR फाइलिंग की नई तारीख है. सरकार ने इस साल कुछ टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन बदली है. पहले ऑडिटेड अकाउंट्स वाले टैक्सपेयर्स को 31 अक्टूबर तक अपना ITR फाइल करना होता था. लेकिन अब नई डेडलाइन 10 दिसंबर 2025 है. इस कैटेगरी में बड़ी कंपनियां पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर सेक्शन 5A के तहत आने वाले पति-पत्नी और ऐसे लोग या एंटिटी शामिल है जिनके अकाउंट्स का हर साल ऑडिट होना जरूरी है. यह डेडलाइन मिस करने पर लेट फीस और इंटरेस्ट दोनों लग सकते है.

15 दिसंबर 2025: कई जरूरी टैक्स कम्प्लायंस का दिन

जैसे-जैसे 15 दिसंबर पास आ रहा है. यह महीना और भी बिज़ी हो जाता है, क्योंकि टैक्स से जुड़ी कई फाइलिंग करनी होती है. इनमें शामिल हैं.

  • फॉर्म 27C अपलोड करना (नवंबर 2025 में मिला)
  • सरकारी डिपार्टमेंट द्वारा फॉर्म 24G जमा करना.
  • असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त.
  • अक्टूबर में काटे गए TDS के लिए फॉर्म 194-IA, 194-IB, 194M, और 194S के सर्टिफिकेट जारी करना.
  • नवंबर क्लाइंट कोड में बदलाव के लिए फॉर्म 3BB जमा करना.
  • असल में यह दिन कंपनियों फर्मों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे व्यस्त दिनों में से एक है.

30 दिसंबर 2025

इंटरनेशनल कंपनियों के लिए ज़रूरी तारीख इसके बाद 30 दिसंबर आता है. जो इंटरनेशनल ग्रुप से जुड़ी एंटिटी के लिए खास तौर पर जरूरी है. इस दिन जमा करने वाले डॉक्यूमेंट्स है.

  • नवंबर के लिए क्लाइंट कोड चेंज स्टेटमेंट.
  • नवंबर में काटे गए TDS से जुड़े इनवॉइस और रिटर्न.
  • इंटरनेशनल ग्रुप्स की इंडियन एंटिटीज़ द्वारा फॉर्म 3CEAD जमा करना.
  • यह फॉर्म ज़रूरी है अगर कोई एंटिटी इंडियन कंपनी है जिसकी पेरेंट एंटिटी दूसरे देश में है और वहां रिपोर्ट फाइल नहीं करती है.

31 दिसंबर 2025

 लेट ITR फाइल करने का आखिरी मौका है.

दिसंबर का आखिरी दिन टैक्सपेयर्स को एक और मौका देता है.

इस दिन दो काम किए जा सकते है

  • बिलेटेड ITR फाइल करना
  • रिवाइज्ड ITR जमा करना

लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आपका असेसमेंट अभी पूरा नहीं हुआ हो. आखिरी दिन आमतौर पर पोर्टल पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए देरी से टेक्निकल दिक्कतें हो सकती है.

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