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Union Budget 2026: क्या है इनकम टैक्स एक्ट 2025? कब होगा लागू और कैसे बदलेगा टैक्स फाइलिंग का सिस्टम?

Income Tax Act 2025: इनकम टैक्स एक्ट, 2025 टैक्स दरों में बदलाव नहीं करता है, बल्कि कानून को बहुत सरल और समझने में आसान बनाता है.

Written By: Shristi S
Last Updated: 2026-02-01 14:30:24

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Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने रविवार यानी 1 फरवरी को देश का बजट 2026 (Budget 2026) पेश किया है. इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इनकम टैक्स एक्ट, 2025 कब लागू होगा. यह छह दशक पुराने टैक्स फ्रेमवर्क की जगह लेगा. जिसके नियम और टैक्स फॉर्म जल्द ही नोटिफाई किए जाएंगे, जिससे टैक्सपेयर्स को बदलावों से परिचित होने का समय मिलेगा.

कब लागू होगा इनकम टैक्स एक्ट 2025?

वित्त मंत्री ने कहा कि यह (डायरेक्ट टैक्स कोड) रिकॉर्ड समय में पूरा हो गया है और इनकम टैक्स एक्ट 2025, 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा. आसान इनकम टैक्स नियम और फॉर्म जल्द ही नोटिफाई किए जाएंगे, जिससे टैक्सपेयर्स को इसकी जरूरतों से परिचित होने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा.

इनकम टैक्स एक्ट, 2025 क्या है?

इनकम टैक्स एक्ट, 2025 टैक्स दरों में बदलाव नहीं करता है, बल्कि कानून को बहुत सरल और समझने में आसान बनाता है. यह कन्फ्यूज करने वाले सेक्शन को हटाता है, पुराने 1961 के कानून की तुलना में प्रावधानों की संख्या को लगभग आधा कर देता है और विवादों और कोर्ट केस को कम करने का लक्ष्य रखता है. एक मुख्य बदलाव पुराने “पिछले साल-असेसमेंट साल” सिस्टम को एक सिंगल टैक्स साल से बदलना है. टैक्सपेयर्स पेनल्टी के बिना, देर से रिटर्न फाइल करने पर भी TDS रिफंड क्लेम कर सकते हैं.

कब पास हुआ था कानून?

नए कानून को लागू करने के नियम तैयार किए जा रहे हैं और बजट के तुरंत बाद घोषित किए जाएंगे। व्यक्तियों, कंपनियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए टैक्सेशन में कोई भी बदलाव एक्ट में शामिल किया जाएगा. यह कानून संसद द्वारा 12 अगस्त, 2025 को पास किया गया था, और उस साल 21 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी. टैक्स अथॉरिटी अब एडवांस टैक्स और TDS के लिए फॉर्म को अंतिम रूप दे रही हैं, जिन्हें जल्द ही नोटिफाई किया जाएगा.

ऐतिहासिक रूप से, 1961 के कानून को बदलने के प्रयास किए गए हैं. उदाहरण के लिए, डायरेक्ट टैक्स कोड बिल, 2010, सरकार बदलने के कारण खत्म हो गया, जबकि कानून को फिर से तैयार करने के लिए 2017 में गठित एक समिति ने अगस्त 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.

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