Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: किसानों की मदद के लिए हमेशा सरकार आगे आती है. यही कारण है कि सरकार द्वारा किसान भाइयों के लिए सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड आदि जैसी योजनाएं लागू की गई हैं. ऐसे ही किसानों की फसलों को ध्यान में रखते हुए सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी सुविधा देती है, जिससे किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई हो सके. इस योजना को साल 2016 में शुरु किया गया था, जिससे किसानों को फसल में होने वाले नुकसान से बचाया जा सके.
देश में करोड़ों किसान आज इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इस लेख में हम जानेंगे आखिर यह योजना क्या है और कौन से किसान इसके पात्र हैं. चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने की तरीके के बारे में.
क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना?
यह योजना किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए लागू की गई थी. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में इस योजना में कुछ जरूरी बदलाव करने के घोषणा की है. योजना के तहत किसान बिना डरे खेती कर सकते हैं. इसस योजना के तहत किसानों को एक किफायती प्रीमियम देना होता है. इसके लिए किसानों को अलग-अलग फसलों के लिए 1.5 से लेकर 5 फीसदी तक का प्रीमियम देना होता है. इसके अलावा बचा हुआ पूरा प्रीमियम सरकार सब्सिडीकृत है. हालांकि, कुछ राज्यों के लिए सरकार पूरे प्रीमियम का भुगतान करती है जैसे जम्मू, हिमाचल और कश्मीर आदि जैसे पहाड़ी राज्य.
आवेदन करने की प्रक्रिया
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन देने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाना है.
इसके बाद किसान कॉर्नर पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करें.
अब आपको अपना नाम, पता, उम्र और राज्य का नाम आदि भरना है. इसके बाद आपको सबमिट कर देना है.
आप चाहें तो अपने नजदीकी CSC केंद्र या बैंक द्वारा भी इस बीमा को करा सकते हैं.
Crop Insurance ऐप के माध्यम से भी आप इस योजना का आवेदन कर सकते हैं.