SIR प्रक्रिया में कितने वोटर्स के नाम हटाए गए?
राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, पूरे राज्य में 2026 के लिए SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से लगभग 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं. नाम हटाने के कारणों में मृत्यु, राज्य से बाहर जाना, कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन, लंबे समय तक गैरमौजूदगी, या जरूरी फॉर्म जमा न करना शामिल है. उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया 4 नवंबर, 2025 को शुरू हुई और 26 दिसंबर, 2025 तक चली. इस दौरान डेडलाइन कई बार बढ़ाई गई. पूरी प्रक्रिया में राज्य के लगभग 15.44 करोड़ वोटर्स का गहन वेरिफिकेशन किया गया. जिन वोटर्स के नाम चुनाव आयोग ने हटा दिए हैं, उन्हें नोटिस भेजा जाएगा. नोटिस मिलने के बाद, वे 6 फरवरी, 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि जिन वोटर्स का पता नहीं चल पाया या जो लापता पाए गए और जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं, उन्हें अपने नाम दोबारा जुड़वाने के लिए 2003 की SIR लिस्ट में शामिल होने का सबूत या चुनाव आयोग द्वारा तय कोई अन्य वैध दस्तावेज जमा करना होगा.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?
वोटर्स नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से अपना नाम चेक कर सकते हैं:
- सबसे पहले, वोटर सर्विस पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट [https://voters.eci.gov.in/](https://voters.eci.gov.in/) पर जाएं.
- होमपेज पर, ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) – 2026’ पर क्लिक करें.
- फिर ‘पिछली SIR में अपना नाम खोजें’ ऑप्शन चुनें.
- आप दो तरीकों से सर्च कर सकते हैं: चुनावी डिटेल्स के ज़रिए और लास्ट SIR ई-रोल के जरिए.
चुनावी डिटेल्स का इस्तेमाल करके सर्च करने के लिए, अपना राज्य, ज़िला, विधानसभा क्षेत्र, पोलिंग स्टेशन और नाम डालें और कैप्चा भरें. फिर सर्च बटन पर क्लिक करें.
लास्ट SIR ई-रोल का इस्तेमाल करके सर्च करने के लिए:
- अपना राज्य चुनें और व्यू पर क्लिक करें.
- अपना ज़िला और विधानसभा क्षेत्र चुनें.
- शो पर क्लिक करें.
- जो लिस्ट खुलेगी, उसमें अपना नाम ढूंढें.
इसके अलावा, वोटर ECINET मोबाइल ऐप के जरिए भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट देख सकते हैं.
नाम शामिल नहीं है तो आपत्ति कैसे दर्ज करें?
- अगर आपका नाम ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो आप इन तरीकों से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं:
- फ़ॉर्म-6 भरकर दावा/आपत्ति दर्ज करें.
- ऑनलाइन आवेदन: voters.eci.gov.in या ECINET ऐप के जरिए.
- ऑफलाइन आवेदन: अपने इलाके के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क करें और फ़ॉर्म जमा करें.
नाम जोड़ने के लिए कौन से दस्तावेज मान्य हैं?
चुनाव आयोग द्वारा नाम जोड़ने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ मान्य माने जाते हैं:
- केंद्र/राज्य सरकार या PSU द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- किसी भी बोर्ड द्वारा जारी 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या शैक्षिक दस्तावेज़
- OBC/SC/ST प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड (केवल पहचान पत्र के रूप में, नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं)
- जमीन से संबंधित दस्तावेज़
- राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा जारी परिवार रजिस्टर