Crime

DELHI riost :कोर्ट ने माना ‘दंगाई’ है AAP का पूर्व नेता ताहिर हुसैन

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन और पांच अन्य के खिलाफ दंगा और हत्या के आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि ताहिर समेत अन्य आरोपी हिंदुओं को निशाना बनाने में शामिल थे और उनकी हरकतें जाहिर तौर पर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सौहार्द के लिए प्रतिकूल थीं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने मामले की सुनवाई करते हुए ताहिर हुसैन के अलावा, तनवीर मलिक, गुलफाम, नाजिम, कासिम और शाह आलम के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। ज्ञात हो, शिकायतकर्ता अजय झा नाम के व्यक्ति को 25 फरवरी, 2020 को चांद बाग के पास भीड़ द्वारा कथित रूप से गोली मार दी गई थी। अदालत ने कहा कि सभी आरोपी दंगा भड़काने और हिंदुओं की हत्या करने और हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश रचने के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं और इस तरह की साजिश के परिणामस्वरूप ही शिकायतकर्ता अजय झा को गोली मारकर घायल कर दिया गया।

ताहिर समेत अन्य आरोपी इन धाराओं में पाए गए दोषी

न्यायाधीश ने 13 अक्टूबर को एक आदेश में कहा कि मैं सभी आरोपी उपयुक्तों को भारतीय दंड संहिता (IPC ) की धारा 147 (दंगा), 148 ( एक घातक हथियार से लैस दंगा), 153ए (वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), और 302 (हत्या) के साथ धारा 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी पाता हूं। न्यायाधीश ने आगे सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 149 और 307 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें आईपीसी की धारा 147, 148, 307, 120बी और 149 के तहत दंडनीय अपराधों और आईपीसी की धारा 153ए के साथ 120बी और 149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए भी उत्तरदायी पाया गया। अदालत ने कहा कि गुलफाम और तनवीर पर भी आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

विशेष लोक अभियोजक मधुकर ने कहा

विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने स्पष्ट किया कि हत्या के प्रयास के आरोप में मूल अपराध तय किया है क्योंकि साजिश हत्या की थी, इसलिए आपराधिक साजिश के अपराध के लिए हत्या और अन्य के आरोप तय किए गए। अदालत की ओर से कहा गया कि विभिन्न गवाहों के बयानों से यह पता चलता है कि सभी आरोपी उस भीड़ का हिस्सा थे जो हिंदुओं और हिंदुओं के घरों पर लगातार गोलियां चलाने, पथराव और पेट्रोल बम चलाने में शामिल थी। भीड़ के इन कृत्यों से यह स्पष्ट होता है कि उनका उद्देश्य हिंदुओं को उनके शरीर और संपत्ति में अधिकतम संभव सीमा तक नुकसान पहुंचाना था।

Ashish kumar Rai

Recent Posts

Kashi Vishwanath-Gyanvapi Case: SC का बड़ा कदम! ASI और मस्जिद प्रबंधन को मिला नोटिस

India News (इंडिया न्यूज), Kashi Vishwanath-Gyanvapi Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले…

4 minutes ago

CM Mohan Yadav: नक्सली हमले में शहीद जवान के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे CM मोहन यादव, 1 करोड़ की दी सम्मान राशि

India News (इंडिया न्यूज),CM Mohan Yadav:  छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली हमले में शहीद हुए…

21 minutes ago

IPL 2025: सामने आई डेट, इस दिन शुरू होगा क्रिकेट का त्योहार, जानिए अगले तीन साल का शेड्यूल!

IPL 2025 Start Date: इन दिनों आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन का रोमांच चरम पर है।…

23 minutes ago

Bettiah Crime: एक और नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी! परिवार के निकले आरोपी, जानें मामला

India News (इंडिया न्यूज), Bettiah Crime: बिहार के पश्चिम चम्पारण के बेतिया से एक दिल…

24 minutes ago

Delhi Crime News: दिल्ली- NCR में ‘बैंड बाजा बारात’ गैंग का खुलासा, हाई प्रोफाइल शादियों को बनाते थे निशाना

India News (इंडिया न्यूज),Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक शातिर गिरोह…

38 minutes ago

अस्पताल के शौचालय में पैदा हुआ बच्चा, दर्द से तड़पती रही मां, हैवान बनकर आया कुत्ता और मुंह में दबाकर…

Stray Dog in West Bengal: पश्चिम बंगाल के बांकुरा के सोनामुखी ग्रामीण अस्पताल में एक…

41 minutes ago