होम / DELHI riost :कोर्ट ने माना 'दंगाई' है AAP का पूर्व नेता ताहिर हुसैन

DELHI riost :कोर्ट ने माना 'दंगाई' है AAP का पूर्व नेता ताहिर हुसैन

Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : October 14, 2022, 10:57 pm IST

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन और पांच अन्य के खिलाफ दंगा और हत्या के आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि ताहिर समेत अन्य आरोपी हिंदुओं को निशाना बनाने में शामिल थे और उनकी हरकतें जाहिर तौर पर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सौहार्द के लिए प्रतिकूल थीं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने मामले की सुनवाई करते हुए ताहिर हुसैन के अलावा, तनवीर मलिक, गुलफाम, नाजिम, कासिम और शाह आलम के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। ज्ञात हो, शिकायतकर्ता अजय झा नाम के व्यक्ति को 25 फरवरी, 2020 को चांद बाग के पास भीड़ द्वारा कथित रूप से गोली मार दी गई थी। अदालत ने कहा कि सभी आरोपी दंगा भड़काने और हिंदुओं की हत्या करने और हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश रचने के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं और इस तरह की साजिश के परिणामस्वरूप ही शिकायतकर्ता अजय झा को गोली मारकर घायल कर दिया गया।

ताहिर समेत अन्य आरोपी इन धाराओं में पाए गए दोषी

न्यायाधीश ने 13 अक्टूबर को एक आदेश में कहा कि मैं सभी आरोपी उपयुक्तों को भारतीय दंड संहिता (IPC ) की धारा 147 (दंगा), 148 ( एक घातक हथियार से लैस दंगा), 153ए (वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), और 302 (हत्या) के साथ धारा 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी पाता हूं। न्यायाधीश ने आगे सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 149 और 307 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें आईपीसी की धारा 147, 148, 307, 120बी और 149 के तहत दंडनीय अपराधों और आईपीसी की धारा 153ए के साथ 120बी और 149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए भी उत्तरदायी पाया गया। अदालत ने कहा कि गुलफाम और तनवीर पर भी आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

विशेष लोक अभियोजक मधुकर ने कहा

विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने स्पष्ट किया कि हत्या के प्रयास के आरोप में मूल अपराध तय किया है क्योंकि साजिश हत्या की थी, इसलिए आपराधिक साजिश के अपराध के लिए हत्या और अन्य के आरोप तय किए गए। अदालत की ओर से कहा गया कि विभिन्न गवाहों के बयानों से यह पता चलता है कि सभी आरोपी उस भीड़ का हिस्सा थे जो हिंदुओं और हिंदुओं के घरों पर लगातार गोलियां चलाने, पथराव और पेट्रोल बम चलाने में शामिल थी। भीड़ के इन कृत्यों से यह स्पष्ट होता है कि उनका उद्देश्य हिंदुओं को उनके शरीर और संपत्ति में अधिकतम संभव सीमा तक नुकसान पहुंचाना था।

Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव 2024 में अवैध रुपयों का बोल बाला, अब तक 9,000 करोड़ जब्त; 2019 का भी टूटा रिकॉर्ड- indianews
Aaj Ka Panchang: ​​19 मई का पंचांग, जानें शुभ और अशुभ मुहूर्त- indianews
Horoscope Today: 19 मई का राशिफल, जानें आज कैसा रहेगा आपका दिन- indianews
Kidnap nine month boy: 5 लोगों ने अपहरण किया, नौ महीने के बच्चे को पुरी में ₹ 58,500 में बेचा, गिरफ्तार- Indianews
Uttar Pradesh: एक व्यक्ति के बैंक खाते में आया 9,900 करोड़ रुपये, अपनी आंखों पर नहीं हुआ भरोसा, बैंक ने बताई वजह- Indianews
Air India Express: कोच्चि जाने वाले एयर इंडिया विमान के इंजन में लगी आग, बेंगलुरु हवाईअड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग- Indianews
Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया- Indianews
ADVERTISEMENT