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एडवोकेट सत्यन को जज बनाने के प्रस्ताव पर सीजेआई चंद्रचूड़ बोले- आलोचना से जुड़ा लेख अयोग्यता का आधार नहीं

BY: Ashish Mishra • LAST UPDATED : January 21, 2023, 4:02 pm IST
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एडवोकेट सत्यन को जज बनाने के प्रस्ताव पर सीजेआई चंद्रचूड़ बोले- आलोचना से जुड़ा लेख अयोग्यता का आधार नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (फाइल फोटो- ANI)

 

नई दिल्ली (Supreme court: Judges Appointment): सुप्रीम कोर्ट की कॅालेजियम ने सीनियर एडवोकेट आर जॅान सत्यन को मद्रास हाईकोर्ट में जज नियुक्ति करने के लिए सरकार से सिफारिश की है साथ ही सत्यन को प्राथमिकता देने की मांग की है। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था जिसका भारतीय मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली कॅालेजियम ने आईबी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए विस्तार से जवाब दिया है।

कॅालेजियम की 17 जनवरी को दोबारा बैठक हुई। इस बैठक में कॅालेजियम मे बयान देते हुए तय किया कि एडवोकेट आर जॅान सत्यन को मद्रास हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश को दोहराया गया है। कॅालेजियम ने सत्यन को बतौर जज नियुक्त के लिए ठीक समझा है।

लेख से चरित्र पर सवाल नहीं

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस संजय किशन कौल के बयान में लिखा गया है कि आइबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है एडवोकेट आर जॉन सत्यन ने द क्विंट के एक लेख को शेयर किया था। लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की गई थी। दूसरा लेख एक मेडिकल स्टूडेंट के सुसाइड से जुड़ा था, जिसमें उसकी मौत का जिम्मेदार सरकार को ठहराया गया था। कॉलेजियम के सभी सदस्य एडवोकेट सत्यन में को सूटेबल बता रहै हैं। आईबी ने अपनी रिपोर्ट में भी उनकी व्यक्तिगत छवि या गरिमा के खिलाफ कुछ नकारात्मक नहीं मिला है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि उनका किसी राजनीतिक दल की तरफ झुकाव नही है।

कॉलेजियम ने आगे कहा है कि ऐसे में पीएम मोदी की आलोचना व मेडिकल स्टूडेंट के सुसाइड से जुड़ा लेख शेयर करने से एडवोकेट आर जॉन सत्यन की योग्यता और उनके चरित्र पर सवाल नहीं उठता है। इस को ध्यान में रखते हुए कॉलेजियम की राय है कि एडवोकेट आर जॉन सत्यन मद्रास हाईकोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त होने के लिए पूरी तरह योग्य हैं।

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