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Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को दिया बड़ा झटका, चुनौती वाली याचिका कर दी खारिज।

Divya Gautam • LAST UPDATED : August 25, 2022, 5:00 pm IST
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Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को दिया बड़ा झटका, चुनौती वाली याचिका कर दी खारिज।

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क्या कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने

दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप के तरफ से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के क्षेत्राधिकारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। फेसबुक और व्हाट्सएप ने कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा जारी की गई नीजता नीति पर सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है।

क्या चेतावनी दी व्हाट्सएप ने?

बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ने पिछले साल जनवरी में व्हाट्सएप की नई निजता नीति जारी कर भारतवासियों को यह चेतावनी दी थी कि अगर वह इस नीति को नहीं स्वीकारेंगे तो उन्हें व्हाट्सएप ठीक से उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। जिसके बाद सीसीआई ने इस नीति की जांच शुरू की थी, जिसे कंपनियों ने हाईकोर्ट में चुनौती देकर कहा था कि नीति पर खुद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले से ही विचार कर रहे हैं।

सीसीआई ने क्या कहा जवाब में?

नीति पर जांच कर सीसीआई ने जवाब में कहा था कि वह नीति से नागरिकों की निजता उल्लंघन की जांच नहीं कर रहा बल्कि यह पड़ताल कर रहा है कि कंपनियां सोशल मीडिया पर एकाधिकार जमा कर इस नीति से लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों का हर समय पीछा करके उनका कितना सारा डाटा जमा कर रही है।

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