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Delhi Traffic News: दिल्ली में यातायात के नियमों को और भी ज्यादा सख्त बनाया जा रहा है। अगर दिल्ली में आप 3 बार से ज्यादा बार बस लेन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार दोबारा ड्राइविंग लाइसेंस को बहाल करवाने के लिए एक महीने का आपको रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा।
आपतो बता दें कि इस साल अप्रैल में दिल्ली परिवहन विभाग ने सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने, सड़क अनुशासन सुधारने और लेन ड्राइविंग के लिए एक स्पेशल ‘बस लेन अनुशासन’ अभियान को चलाया था। जिसके तहत ये तय हुआ था कि बसों सहित सभी तरह के भारी वाहन सड़क के सबसे बाईं तरफ चलाए जाएंगे। इसका उल्लंघन करने वालों का 5 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा।
बताते चलें कि यह नियम बस लेन पर ड्राइविंग या फिर पार्किंग करने पर कार, बाइक और ऑटोरिक्शा पर लागू होना था। सख्ती के साथ इस नियम का पालन करवाने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरी को परिवहन विभाग ने डीटीओ यानि की मुख्यालय में नियुक्त किया था। साल 1988 की धारा 19 के तहत उन्हें बस लेन के नियमों का 3 बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस केसिंल कर दिया जाएगा। साथ ही ड्राइवर को दोबारा लाइसेंस बहाल करवाने के लिए एक महीने का आपको रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा।
खबर के अनुसार, अप्रैल और मई के बीच में इस साल बस लेन के नियमों का उल्लंघन करने पर परिवहन विभाग ने करीब 44 हजार 594 भारी वाहनों का चालान काटा था। इसके साथ ही 526 गाड़ियों को गलत जगह पार्किंक करने की वजह से क्रेन से उठवाया था।
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