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दिल्ली के उपराज्यपाल ने सेना के खिलाफ ट्वीट करने वाले शेहला राशिद पर केस चलाने की मंजूरी

Ashish Mishra • LAST UPDATED : January 10, 2023, 4:23 pm IST

 

इंडिया न्यूज़ (Delhi LG Vanai kumar saxena): दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक्टिविस्ट शेहला राशिद शोरा के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। शेहला राशिद ने भारतीय सेना के बारे में दो आपत्तिजनक ट्वीट किए थे जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब दिल्ली के राज्यपाल ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की भी मंजूरी दे दी है।

ऐसा कहा गया है कि शेहला राशिद के ट्वीट का उद्देश्य कथित तौर पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना था। वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने 3 सितंबर 2019 को शिकायत दर्ज कराई गई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया था। विनय सक्सेना ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 196 के तहत जेएनयूएसयू के पूर्व उपाध्यक्ष शेहला राशिद के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है।

अलख श्रीवास्तव ने अपनी शिकायत में कहा था कि 18.08.2019 को कश्मीर निवासी शेहला राशिद ने भारतीय सेना को लेकर दो ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि सशस्त्र बल रात में घरों में घुस रहे हैं, लड़कों को उठा रहे हैं, घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। जबकि दूसरे ट्वीट में कहा गया कि 18 अगस्त 2019 की रात 12 बजे शोपियां में 4 पुरुषों को आर्मी कैंप में बुलाया गया और पूछताछ की गई। उनकी चीखें पूरा इलाका सुन सके इसलिए उनके पास एक माइक रखा गया था और आतंकित हो सके इससे पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया।

गृह विभाग ने इस मामले पर अपनी टिप्पणियों में कहा कि मामले की प्रकृति, स्थान जहां के बारे में ट्वीट किया गया है और सेना के खिलाफ झूठे आरोप लगाना इसे एक गंभीर मुद्दा बनाता है। इस मामले में शेहला राशिद के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। आईपीसी की धारा 153ए के तहत मुकदमा चलाने का मामला बनता है। यह सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित है।

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