India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Sanjay Singh: वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की गुरुवार को पहली बैठक हो रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेगी। आप सांसद संजय सिंह के अनुसार, संविधान की धारा 26 में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देती है। डॉ. अंबेडकर के संविधान में ये बात लिखी गई है। एनडीए ने बताया कि वक्फ बोर्डों को विनियमित करने की मांग मुस्लिम समुदाय की ओर से आती है। उन्होंने ये भी बोला कि देश में एक दिन ऐसा भी आएगा जब मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा और सरकार इसे खुशी-खुशी अपने दोस्तों को दे देगी।
वक्फ बोर्ड क्या है?
वक्फ अरबी शब्द ‘वकूफा’ से बना है, जिसका अर्थ है ठहरना। वक्फ का अर्थ है ट्रस्ट की संपत्ति को जन कल्याण के लिए समर्पित करना। इस्लाम में, यह एक तरह की धर्मार्थ व्यवस्था है। वक्फ वह संपत्ति है जो इस्लाम के अनुयायियों द्वारा दान की जाती है। यह चल और अचल दोनों हो सकती है। यह संपत्ति वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अनुसार, यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वक्फ बोर्डों को उनकी संपत्तियों के प्रबंधन पर भी सलाह देती है।
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संजय सिंह ने कही ये बात
सिंह ने कहा कि हाल ही में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जो सूची दी है, उसमें बताया गया है कि उसके पास 1964 संपत्तियां हैं, जिनमें से ज्यादातर मस्जिदें हैं। इसमें कई मस्जिदें ऐसी हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। बोर्ड ने सूची में मस्जिदों का पूरा पता देने के साथ ही यह भी जानकारी दी है कि वे कितनी पुरानी हैं। वहीं, वक्फ बोर्ड को यह भी नहीं पता कि कुछ मस्जिदें कितनी पुरानी हैं। सूची में उनके बारे में समयावधि भी नहीं दी गई है। 306 पेज की सूची में वक्फ बोर्ड ने यह भी जानकारी दी है कि मस्जिदों और मदरसों के मालिक कौन हैं। इनमें से कई संपत्तियों की देखभाल और प्रबंधन वक्फ बोर्ड के हाथों में है।
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