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सुप्रीम कोर्ट ने बीते 2 सितंबर को एक सुनवाई के दौरान कहा कि अगर कोई आरोपी आई.पी.सी की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए दोषी माना गया है तो उसे उम्रकैद से कम की सजा नहीं दी जा सकती। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा कि आई.पी.सी की धारा 302 के तहत किसी दोषी को सजा होती है तो वह मौत या फिर उम्र कैद ही होगी।
साल 2021 के अक्टूबर में केरल की कोल्लम सेशन कोर्ट ने एक दोषी को सांप से कटवाकर हत्या करने के आरोप में उम्रकैद की सजा दी थी। जिसके बाद कई लोगों के मन में उम्रकैद को लेकर सवाल उठने लगे कि क्या उम्रकैद 14 साल या 20 साल का होता है? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब किसी भी अपराधी को उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है तो इसका मतलब है कि आरोपी जीवन के अंत तक जेल में ही रहेगा।
इंडियन पैनल कोड हमारे देश के नागरिकों द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा का वर्णन करता है। इसके साथ ही आई.पी.सी के बताया गया है कि किस अपराध की क्या सजा होगी। यह इंडियन पैनल कोड भारत की सेना पर लागू नहीं होती। इंडियन पैनल कोड ब्रिटिश भारत के समय में सन् 1860 में लागू की गई थी। 1860 के बाद इसपर समय-समय पर इसमें संशोधन होते आए है।
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