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India News (इंडिया न्यूज), Delhi Elections 2025: दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष और बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को आम आदमी पार्टी (AAP) पर टिप्पणी करना महंगा पड़ा। बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को उन्हें मानहानि के एक मामले में 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। यह मामला तब शुरू हुआ जब विजेंद्र गुप्ता ने एक वायरल वीडियो के संदर्भ में AAP को महिला विरोधी करार दिया था। इस पर आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
जानकारी के मुताबिक, आम आदमी पार्टी ने इस टिप्पणी को अस्वीकार्य बताया। पार्टी के नेताओं ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ऐसे में, AAP का कहना है कि विजेंद्र गुप्ता को अब अपनी टिप्पणियों का जवाब देना पड़ा है और कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ, बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए कहा, “हम हमेशा से कोर्ट का सम्मान करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोर्ट के आदेश का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है।”
बताया जा रहा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को मतगणना होनी है। ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि यह मामला जमानती है, इसलिए 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है। फिलहाल, इस घटनाक्रम ने चुनाव प्रचार में राजनीतिक तीखेपन को और बढ़ा दिया है।
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