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India News (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार (1 जून) को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा यहां एक अदालत में दायर आवेदन का विरोध किया। जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष दावा किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबा दिया है और अपने स्वास्थ्य सहित कई अन्य मुद्दों पर गलत बयान दिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केजरीवाल ने शुक्रवार (31 मई)को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी भ्रामक दावा किया कि वह 2 जून को आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं।
बता दें कि, आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की ओर से दायर एक अर्जी पर अदालत सुनवाई कर रही थी। जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य आधार पर एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। मुख्यमंत्री के वकील ने अदालत को बताया कि केजरीवाल बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। आप नेता को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी और यह 1 जून को खत्म हो रही है।
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