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India News (इंडिया न्यूज),Arvind Kejriwal News: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही, निचली अदालत द्वारा ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के फैसले के खिलाफ दायर केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है।अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ जारी कार्यवाही और आरोप पत्र पर संज्ञान को रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम राहत देने से इंकार करते हुए ईडी को मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।
Delhi HC issued notice to the Enforcement Directorate on a plea moved by Former Delhi CM Arvind Kejriwal challenging the trial court’s decision to take cognizance of the Enforcement Directorate’s prosecution complaints in the Excise Policy case, citing lack of sanction. The Court…
— ANI (@ANI) November 21, 2024
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