India News (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal, दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बलात्कार के आरोपी दिल्ली सरकार के एक अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया और अपने मुख्य सचिव से आज शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश तब आया है जब अधिकारी पर अपने मृत दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ कई महीनों तक कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई थी।
बुराड़ी पुलिस स्टेशन ने 13 अगस्त को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (POCSO) अधिनियम के तहत अधिकारी के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की। दिल्ली पुलिस के अनुसार, दिल्ली सरकारी अधिकारी ने 2020 और 2021 के बीच कई महीनों तक नाबालिग पीड़िता का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न और बार-बार बलात्कार किया।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि नाबालिग ने खुलासा किया कि वह गर्भवती हो गई थी और आरोपी की पत्नी ने उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया था। इससे पहले आज, दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) प्रमुख स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को एक नोटिस भेजकर उस अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग की, जो दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग के उप निदेशक हैं।
पुलिस के अनुसार, नाबलिग के पिता दिल्ली सरकरा में कर्मचारी थे। उनकी मृत्यु के बाद नाबालिग अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 तक बुराड़ी में आरोपी के साथ रहने लगी। पुलिस ने कहा, “लड़की को घबराहट होने लगी और एक सप्ताह पहले उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। व्यापक मनोवैज्ञानिक परामर्श के बाद, उसने डॉक्टरों, परामर्शदाताओं और पुलिस अधिकारियों के सामने खुलकर बात की और खुलासा किया कि आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया था।नाबालिग की मेडिको-लीगल जांच कराई गई है और मामले की जांच चल रही है।
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