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Delhi: पूर्व मंत्री राज कुमार आनंद ने सीएम केजरीवाल को भेजा नया इस्तीफा पत्र, पिछले महीने लगाए थे ये गंभीर आरोप-Indianews

Shubham Pathak • LAST UPDATED : May 15, 2024, 8:20 am IST

India News(इंडिया न्यूज),Delhi: दिल्ली की राजनीति में अभी जबरदस्त गर्माहट है। जिसका कारण सीएम केजरीवाल का 1 जून तक जेल से बाहर आना है जिसके चलते उनके समर्थक जी जान से प्रचार प्रसार में लगे हुए है। दूसरी ओर दिल्ली के पूर्व मंत्री राज कुमार आनंद जिन्होंने पिछले महीने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी में “भ्रष्टाचार” का हवाला देते हुए आप से इस्तीफा दे दिया था उन्होने अपना इस्तीफा स्वीकार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को एक “नया” इस्तीफा पत्र भेजा है।

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आनंद का बयान

पूर्व मंत्री ने इस मामले में एक बयान जारी करते हुए कहा कि पहले, मुझे बताया गया था कि सीएम जेल में हैं, और इसलिए वह किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। अब मैंने उन्हें फिर से लिखा है, और मेरी टीम के सदस्य पत्र सौंपने के लिए उनके आवास पर गए। उन्हें पत्र मिला लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके साथ ही आनंद ने कहा कि मैंने उपराज्यपाल से मुलाकात की और मामला उठाया। सीएम को रिहा हुए चार दिन हो गए हैं. हालाँकि, मेरा इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।

बसपा में शामिल हुए आनंद

इस बीच, समाज कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एससी/एसटी विभाग “सुचारू रूप से” काम कर रहा है, हालांकि अधिकारी ने स्वीकार किया कि फाइलें अटकी हुई हैं क्योंकि आनंद के उत्तराधिकारी की नियुक्ति अभी भी बाकी है। जानकारी के लिए बता दें कि इस महीने की शुरुआत में, आनंद बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल हो गए और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से मौजूदा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की सभी सात सीटों पर सात चरण के चुनाव के अंतिम चरण में 25 मई को मतदान होगा।

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अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी

जानकारी के लिए बता दें कि 21 मार्च को केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में गिरफ्तार किया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम और सशर्त जमानत दे दी, जिससे उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की इजाजत मिल गई। आप प्रमुख को आम चुनाव संपन्न होने के एक दिन बाद और नतीजों से दो दिन पहले 2 जून को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि अपनी अंतरिम जमानत के दौरान केजरीवाल फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) या सचिवालय नहीं जा सकते।

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