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चुनावों के कारण केजरीवाल को मिल सकती है राहत! अंतरिम जमानत पर विचार करेगी SC

PUBLISHED BY: Rajesh kumar • LAST UPDATED : May 3, 2024, 4:32 pm IST
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चुनावों के कारण केजरीवाल को मिल सकती है राहत! अंतरिम जमानत पर विचार करेगी SC

Arvind Kejriwal

India News (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अगली सुनवाई 7 मई को होगी। कोर्ट ने कहा कि चुनाव के चलते अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मंगलवार को सुबह 10.30 बजे मामले की सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर यह मामला लंबा चलता है तो हम अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या केजरीवाल अभी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? इसका जवाब ईडी को देना है।

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कोर्ट में क्या हुआ?

एएसजी एसवी राजू ने ईडी की ओर से दलीलें शुरू कीं, लेकिन राजू को बीच में रोकते हुए कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे कि आपके पास क्या सामग्री है, जिसके चलते गिरफ्तारी अनिवार्य है। इससे पहले जस्टिस संजीव खन्ना ने केजरीवाल के वकील सिंघवी से पूछा कि दिल्ली में चुनाव कब होने हैं? सिंघवी ने कहा कि दिल्ली में 25 मई को चुनाव होने हैं। उससे 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाएगा।

जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अब आईपीसी में विश्वास करने का कारण परिभाषित है और अगर यह आयकर अधिनियम में इस्तेमाल किए जाने वाले कारण से अलग है, तो सामग्री कब्जे में होनी चाहिए। एएसजी राजू ने कहा कि सभी सामग्री का खुलासा करने की जरूरत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हां, इस मामले में आप सही हो सकते हैं लेकिन गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को सामग्री अपने कब्जे में रखनी होगी। इसका मतलब यह होगा कि पूरी सामग्री कब्जे में है, आंशिक सामग्री नहीं। जांच अधिकारी का विवेक पूरी सामग्री पर लागू होना चाहिए।

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कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछे

ईडी की ओर से एएसजी राजू ने कहा कि यह जांच अधिकारी का विशेषाधिकार है कि वह आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सामग्री के आधार पर उसे गिरफ्तार करे या नहीं। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री में वह सामग्री भी शामिल होगी जो अन्य मामलों में भी महत्वपूर्ण है कि रिमांड याचिका स्वीकार करते समय कोर्ट द्वारा की जाने वाली जांच की प्रकृति क्या है और विश्वास करने के क्या कारण हैं?

एएसजी राजू ने कहा- ‘गिरफ्तारी सिर्फ जांच अधिकारी की राय नहीं है। इसकी पुष्टि मजिस्ट्रेट ने भी की है, जिसकी कोर्ट ने भी जांच की है। इस मामले का दूसरा पहलू यह है कि गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल ने अंतरिम राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केजरीवाल ने अग्रिम जमानत याचिका दायर नहीं की है।’ इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ईडी के मुताबिक, अगर पार्टी मुख्य आरोपी है तो एक ही मामले में दो मुख्य आरोपी नहीं हो सकते। अभी तक सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, ‘अगर आप पार्टी मुख्य आरोपी है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही शुरू होने तक कार्रवाई कर सकते हैं?’

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