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India News (इंडिया न्यूज)Defamation case: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सीएम आतिशी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की मुखिया आतिशी के खिलाफ भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मानहानि मामले में आतिशी को जारी समन को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आप नेता की टिप्पणी पूरी विपक्षी पार्टी के खिलाफ थी। उनका बयान किसी संगठन के व्यक्तिगत सदस्यों के खिलाफ नहीं था।
मामला पिछले साल अप्रैल का है। तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में रहते हुए आतिशी ने आरोप लगाया था कि भाजपा से जुड़े कुछ लोगों ने उनसे और अन्य आप नेताओं से पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के लिए संपर्क किया था। आतिशी ने दावा किया है कि भाजपा ने आप के 21 विधायकों से संपर्क किया था, जिनमें से प्रत्येक को भाजपा खेमे में शामिल होने के लिए 25 लाख रुपये की पेशकश की गई थी।
आप विधायकों पर खरीद-फरोख्त के झूठे दावे करने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी और आप के अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आतिशी के साथ-साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया था।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में आतिशी को 28 मई 2024 को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि, कोर्ट ने केजरीवाल को मामले में आरोपी के तौर पर समन नहीं किया। 23 जुलाई को समन के अनुपालन में कोर्ट में पेश होने पर आतिशी को जमानत दे दी गई थी।
इस बीच, भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि की शिकायत पर मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी समन के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राउज एवेन्यू सेशंस कोर्ट ने इससे पहले मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि के मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
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