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Covid-19 Update in Delhi: दिल्ली में कोराना का कहर, पीक पर पांचवी लहर

Covid-19 Update in Delhi

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
Covid-19 Update in Delhi: स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Health Minister Satyendar Jain) से जब पूछा गया कि क्या दिल्ली में कोरोना (Covid-19) की पीक आ चुकी है तो वह बोले कि राजधानी में कोरोना के पांचवीं लहर की पीक आ चुकी है। इस समय लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत कम घर से बाहर निकले। जरूरत पड़ने पर मास्क समेत पूरी सुरक्षा समेत निकले। इस दौरान लोेगों से उचित दूरी बनाएं रखे।

शनिवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें राजधानी में कोरोना के क्या हालात हैं इसकी जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी कि आज कोरोना के नए मामलों में चार हजार तक की गिरावट आ सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में पीक आ चुका है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी कि शनिवार को नए कोविड मामलों में चार हजार तक की गिरावट आएगी और संक्रमण दर 30 फीसदी तक रह सकता है।

उन्होंने कहा कि बीते 5-6 दिनों में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी है। यह हमारे लिए शुभ संकेत है। आने वाले दिनों में कोरोना के मामलों में कमी आएगी, जो जनता के लिए राहत भरी खबर है।

ऐसा लगता है दिल्ली की पीक आ गई है

सत्येंद्र जैन ने कहा कि वर्तमान में दिल्ली के अस्पतालों में 85 प्रतिशत बेड खाली हैं। जैन से जब पूछा गया कि क्या दिल्ली में कोरोना की पीक आ चुकी है तो वह बोले कि राजधानी में कोरोना के पांचवीं लहर की पीक आ चुकी है, देखिए केस कब कम होने लगते हैं। वैसे जो ट्रेंड चल रहा है उससे लगता है कि संक्रमण में कमी आनी शुरू हो गई है।

घर से निकलने पर दिखाना होगा ई-पास

अफसरों ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में ही लोगों अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति होगी। बाहर निकलने वालों को सरकार द्वारा जारी ई-पास या वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। अधिकारियों ने कहा कि बाजारों, सड़कों, कॉलोनियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रहेगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम प्रवर्तन दस्तों की संख्या भी बढ़ाएंगे। अगर किसी को महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाना है और अगर वह किसी भी छूट वाली श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे दिल्ली सरकार द्वारा जारी ई-पास लेना होगा।

ये लोग वैध आईडी दिखाकर यात्रा कर सकेंगे

इनके अलावा न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, अदालत के कर्मचारियों, पत्रकारों और वकीलों को भी वैध पहचान पत्र, सेवा आईडी कार्ड, फोटो प्रवेश पास और अदालत प्रशासन द्वारा जारी अनुमति पत्र दिखाने पर यात्रा करने की अनुमति होगी। जिन अन्य लोगों को छूट दी गई है उनमें निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और अस्पतालों, नैदानिक केंद्रों, परीक्षण प्रयोगशालाओं, क्लीनिकों, फार्मेसियों, दवा कंपनियों और वैध पहचान पत्र दिखाने पर चिकित्सा आॅक्सीजन आपूर्तिकतार्ओं से जुड़े लोग शामिल हैं। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अंतरराज्यीय बस टर्मिनस से आने या जाने वाले लोगों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति होगी।

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